गुवाहाटी : असम सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को पूरे राज्य में 28 फरवरी से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है.
इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की गई. राज्य में अफस्पा नवंबर 1990 से बना हुआ है. यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के अभियान चलाने और कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है.
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अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले छह महीने की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा में राज्य के कुछ खास हिस्सों में चरमपंथी तत्वों की मौजूदगी का संकेत मिला है.
अधिसूचना के अनुसार वैसे तो कुछ चरमपंथी संगठनों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है, लेकिन कुछ अन्य संगठनों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाए जाने की पृष्ठभूमि में स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास किया और गुमराह युवकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की.