भोपाल : मध्य प्रदेश में कोरोना की नकली वैक्सीन (Adulterated Corona Vaccine) की सप्लाई हो सकती है. इस तरह का राज्य सरकार को इनपुट मिला है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी. लिहाजा सरकार अब चौकन्नी हो गई है. साथ ही तमाम एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने मिलावट के खिलाफ कानून को और भी सख्त बनाने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी नकली वैक्सीन सप्लाई करते पकड़ा जाएगा, उसे सीधे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया गया है. अब मिलावट चाहे दूध में हो, खाद्य सामग्री में हो या फिर किसी तरह की एक्सपायरी डेट की दवाओं की बिक्री हो, ये कानून गंभीर अपराध होंगे.
'लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे'
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को इंटरपोल से जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीन के साथ छेड़छाड़ कर नकली वैक्सीन की सप्लाई की जा सकती है. लिहाजा तमाम सावधानियों बरतीं जा रहीं हैं. राज्य सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देगी.
'मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई'
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचे जाने के मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये गंभीर अपराध है. साथ ही कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधि विभाग की तरफ से दिया गया था, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.
मिलावट पर कसावट अभियान
मध्य प्रदेश में मिलावट पर रोक लगाने के लिए 'मिलावट पर कसावट' अभियान चलाया जा रहा है. गृह मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वैसे तो इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन प्रदेश के दो-तीन अंचल ऐसे हैं, जहां से मिलावट की खबरें अब भी आ रहीं हैं.
नकली प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह
ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में 10 दिसंबर की सुबह दतिया के कारोबारी मनोज अग्रवाल की नकली प्लाज्मा चढ़ाने के बाद मौत हुई थी. जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.