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Best Bakery Case : गुजरात के बेस्ट बेकरी नरसंहार मामले में मुंबई के कोर्ट का फैसला, दोनों आरोपी बरी

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Published : Jun 13, 2023, 3:23 PM IST

मुंबई के सत्र न्यायालय ने गुजरात के बेस्ट बेकरी हत्याकांड मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. इस बारे में कोर्ट ने अपने फैसले में हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को बरी करने का आदेश दिया है.

Sessions Court of Mumbai
मुंबई के सत्र न्यायालय

मुंबई : गुजरात के बेस्ट बेकरी हत्याकांड मामले में मुंबई की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया है. मामले में सत्र न्यायालय ने हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को बरी कर दिया. ये दोनों इस समय आर्थर रोड जेल में हैं. सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एमजी देशपांडे ने मंगलवार को घोषित किया कि ये दोनों निर्दोष हैं. गौरतलब है कि ये मामला 21 साल पुराना है और गुजरात में 2002 में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है. इतना ही नहीं देश को दहला देने वाले गुजरात के गोधरा अग्निकांड के बाद बेस्ट बेकरी के परिसर में नरसंहार हुआ था.

बता दें कि इस केस में 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था. लेकिन सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में गुजरात की कोर्ट ने बरी कर दिया था. बताया जाता है कि 1 मार्च 2002 की रात गुजरात के वडोदरा शहर के बेस्ट बेकरी को पहले दंगाइयों ने लूटा और फिर बेकरी को आग के हवाले कर दिया था. इस आगजनी में बेकरी के अंदर रहने वाले करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने चश्मीदों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. पहले ये मामला गुजरात के वड़ोदरा की एक अदालत में चल रहा था. बाद में गुजरात हाई कोर्ट भी गया था लेकिन, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हो रही है.

न्यायालय के समक्ष लंबित अनेक याचिकाओं की व्यस्तता के कारण अभी तक निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. इन्हीं कारणों से सुनवाई मई से जून 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. इससे पहले दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया था लेकिन कोर्ट का फैसला पूरा नहीं हो पाने के कारण इसे 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था. मामले में सरकारी पक्ष ने सोलंकी और गोहिल के खिलाफ कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया है.

ये भी पढ़ें - Karnataka News: महिला की ओर से पति के खिलाफ दायर मुकदमे पर कोर्ट ने लगाई रोक, कानून का दुरुपयोग बताया

मुंबई : गुजरात के बेस्ट बेकरी हत्याकांड मामले में मुंबई की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया है. मामले में सत्र न्यायालय ने हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को बरी कर दिया. ये दोनों इस समय आर्थर रोड जेल में हैं. सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एमजी देशपांडे ने मंगलवार को घोषित किया कि ये दोनों निर्दोष हैं. गौरतलब है कि ये मामला 21 साल पुराना है और गुजरात में 2002 में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है. इतना ही नहीं देश को दहला देने वाले गुजरात के गोधरा अग्निकांड के बाद बेस्ट बेकरी के परिसर में नरसंहार हुआ था.

बता दें कि इस केस में 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था. लेकिन सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में गुजरात की कोर्ट ने बरी कर दिया था. बताया जाता है कि 1 मार्च 2002 की रात गुजरात के वडोदरा शहर के बेस्ट बेकरी को पहले दंगाइयों ने लूटा और फिर बेकरी को आग के हवाले कर दिया था. इस आगजनी में बेकरी के अंदर रहने वाले करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने चश्मीदों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. पहले ये मामला गुजरात के वड़ोदरा की एक अदालत में चल रहा था. बाद में गुजरात हाई कोर्ट भी गया था लेकिन, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हो रही है.

न्यायालय के समक्ष लंबित अनेक याचिकाओं की व्यस्तता के कारण अभी तक निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. इन्हीं कारणों से सुनवाई मई से जून 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. इससे पहले दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया था लेकिन कोर्ट का फैसला पूरा नहीं हो पाने के कारण इसे 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था. मामले में सरकारी पक्ष ने सोलंकी और गोहिल के खिलाफ कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया है.

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