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कर्नाटक : हिजाब के बाद अब बाइबिल विवाद, हिंदू संगठनों ने किया विरोध - कर्नाटक में बाइबिल विवाद

कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबिल विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है. बेंगलुरु के एक स्कूल ने कथित तौर पर बाइबिल शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका हिंदू सगठनों ने विरोध किया है.

Bengaluru school Bible row
कर्नाटक में बाइबिल विवाद
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Published : Apr 25, 2022, 8:48 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल (Clarence High School) में कथित तौर पर बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है. आरोप है कि रिचर्ड्स टाउन इलाके में स्थित स्कूल ने प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए बाइबल पढ़ना अनिवार्य कर दिया है. हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने कहा कि बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रकाशन में कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए बाइबल की शिक्षा अनिवार्य है. यह गैर-ईसाई छात्रों पर धार्मिक ग्रंथ थोपना धार्मिक विश्वास के खिलाफ है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है. इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से भी की गई थी. उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में कोर्ट जाएंगे. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में कहा कि एक स्कूल के बाइबल को अनिवार्य करने का मामले उनके संज्ञान में आया है. वह अपने विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और अगला कदम उठाएंगे.

हालांकि, स्कूल प्रबंधन की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें, कर्नाटक पिछले कुछ महीनों से सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा हुआ है. पिछले महीने राज्य के स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच दो स्टूडेंट परीक्षा दिए बिना ही लौटी

बेंगलुरु : कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल (Clarence High School) में कथित तौर पर बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है. आरोप है कि रिचर्ड्स टाउन इलाके में स्थित स्कूल ने प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए बाइबल पढ़ना अनिवार्य कर दिया है. हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने कहा कि बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रकाशन में कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए बाइबल की शिक्षा अनिवार्य है. यह गैर-ईसाई छात्रों पर धार्मिक ग्रंथ थोपना धार्मिक विश्वास के खिलाफ है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है. इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से भी की गई थी. उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में कोर्ट जाएंगे. कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में कहा कि एक स्कूल के बाइबल को अनिवार्य करने का मामले उनके संज्ञान में आया है. वह अपने विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और अगला कदम उठाएंगे.

हालांकि, स्कूल प्रबंधन की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें, कर्नाटक पिछले कुछ महीनों से सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा हुआ है. पिछले महीने राज्य के स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है.

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