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बेंगलुरु में नहीं मनेगा 2021 का जश्न, संवेदनशील इलाकों में पुलिस रहेगी तैनात - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम

नए साल के जश्न को लेकर बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कमल पंत ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. बेंगलुरु शहर में नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध है.

bengaluru police commissioner kamal pant
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Published : Dec 28, 2020, 9:43 PM IST

बेंगलुरु : शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने नए साल के जश्न के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोविड महामारी के संकट के मद्देनजर आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

यह प्रतिबंध बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. आवासीय क्षेत्रों में, कम संख्या में लोग सामाजिक दूरी के साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं. इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि इस दौरान केवल 50% ग्राहक होटल, क्लब, पब और रेस्तरां में अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं. यदि यह सब अनाधिकृत रूप से चलते पाए जाते हैं, तो उन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

शाम 6 बजे के बाद बंद होंगे एमजी रोड और ब्रिगेड रोड

शहर के कई हिस्सों एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट, इंदिरानगर और कोरमंगला में लोगों को भीड़ न इकट्ठा करने के लिए कहा गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग शाम के बाद अनावश्यक रूप से घूमते हैं तो कार्रवाई की जाएगी.

शाम 6 बजे से अनिल कुंबले सर्कल और एमजी रोड को जोड़ने वाले प्रमुख जंक्शनों पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जो अस्थायी रूप से यातायात प्रतिबंध होंगे. शहर के प्रमुख फ्लाईओवर बंद रहेंगे. शहर के प्रमुख इलाकों और संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की जाएगी.

बेंगलुरु : शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने नए साल के जश्न के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोविड महामारी के संकट के मद्देनजर आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

यह प्रतिबंध बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. आवासीय क्षेत्रों में, कम संख्या में लोग सामाजिक दूरी के साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं. इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि इस दौरान केवल 50% ग्राहक होटल, क्लब, पब और रेस्तरां में अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं. यदि यह सब अनाधिकृत रूप से चलते पाए जाते हैं, तो उन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

शाम 6 बजे के बाद बंद होंगे एमजी रोड और ब्रिगेड रोड

शहर के कई हिस्सों एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट, इंदिरानगर और कोरमंगला में लोगों को भीड़ न इकट्ठा करने के लिए कहा गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग शाम के बाद अनावश्यक रूप से घूमते हैं तो कार्रवाई की जाएगी.

शाम 6 बजे से अनिल कुंबले सर्कल और एमजी रोड को जोड़ने वाले प्रमुख जंक्शनों पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जो अस्थायी रूप से यातायात प्रतिबंध होंगे. शहर के प्रमुख फ्लाईओवर बंद रहेंगे. शहर के प्रमुख इलाकों और संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की जाएगी.

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