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बेंगलुरु में रामनवमी पर पशु वध और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध - बेंगलुरु नगर निकाय

बेंगलुरु नगर निकाय ने 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी के अवसर पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस बारे में बीबीएमपी ने आदेश जारी कर दिया है.

Bangalore Municipal Corporation
बेंगलुरु महानगर पालिका
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Published : Apr 8, 2022, 9:29 PM IST

बेंगलुरु : बेंगलुरु नगर निकाय ने 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी के अवसर पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश में कहा, 'श्रीरामनवमी के अवसर पर कसाई घरों और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.' बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता द्वारा तीन अप्रैल को जारी एक परिपत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया गया.

महानगर पालिका के एक अधिकारी ने कहा कि हर साल श्रीरामनवमी, गांधी जयंती, सर्वोदय दिवस और अन्य धार्मिक मौकों पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है. बेंगलुरु नगर निकाय ने ऐसे समय में ये कदम उठाया है जब राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के महापौरों ने मंगलवार को अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखने के लिए कहा था. हालांकि नगर निकायों द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया था.

इस मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने शहर के तीन नगर निगमों के महापौरों और आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर उन्होंने नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने या बंद करने का फैसला किया है.

बेंगलुरु : बेंगलुरु नगर निकाय ने 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी के अवसर पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश में कहा, 'श्रीरामनवमी के अवसर पर कसाई घरों और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.' बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता द्वारा तीन अप्रैल को जारी एक परिपत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया गया.

महानगर पालिका के एक अधिकारी ने कहा कि हर साल श्रीरामनवमी, गांधी जयंती, सर्वोदय दिवस और अन्य धार्मिक मौकों पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है. बेंगलुरु नगर निकाय ने ऐसे समय में ये कदम उठाया है जब राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के महापौरों ने मंगलवार को अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखने के लिए कहा था. हालांकि नगर निकायों द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया था.

इस मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने शहर के तीन नगर निगमों के महापौरों और आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर उन्होंने नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने या बंद करने का फैसला किया है.

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(पीटीआई-भाषा)

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