कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाला मामले (Bengal teachers recruitment scam) में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप-पत्र दायर किया. ईडी ने आरोप-पत्र में दावा किया है कि मुखर्जी की नकदी और संपत्ति के रूप में अब तक करीब 100 करोड़ रुपये की बरामदगी की जा चुकी है.
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी के 58वें दिन आरोप-पत्र दायर किया गया. ईडी ने 23 जुलाई को चटर्जी और मुखर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित धन के लेन-देन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. एजेंसी के वकील अभिजीत भद्र ने कहा कि चटर्जी और मुखर्जी तथा छह कंपनियों के खिलाफ 172 पन्नों का आरोप-पत्र यहां बैंकशाल अदालत परिसर स्थित पीएमएलए अदालत में दायर किया गया.
आरोप-पत्र के मुताबिक, इस मामले में 43 गवाह हैं. भद्र ने कहा कि आरोप-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज 146,043 पृष्ठों में हैं. ईडी ने कहा है कि उसने चटर्जी की कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों से आभूषण और सोने की छड़ों के अलावा 49.80 करोड़ रुपये नकद और संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए हैं.
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अदालत ने आगे की जांच के लिए ईडी का आग्रह और बाद में पूरक आरोप-पत्र दायर करने की उसकी याचिका स्वीकार कर ली. चटर्जी को उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ममता बनर्जी सरकार ने मंत्री पद के साथ ही पार्टी के महासचिव पद तथा अन्य पदों से भी हटा दिया था. वह इस समय घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं.