कोलकाता : पंचायत चुनाव के लिए हावड़ा जिले के उलूबेरिया आई प्रखंड में एक निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो उम्मीदवारों के कथित रूप से कागजों से छेड़छाड़ करने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई को जांच के आदेश दिया है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाला है. एकल-न्यायाधीश पीठ के इस आदेश को बंगाल सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार ने इस मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की है. मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.
बता दें कि दो उम्मीदवारों कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी द्वारा स्थानीय ब्लॉक विकास अधिकारी पर उनके नामांकन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई करते हुए बुधवार को इस मामले की जांच के आदेश सीबीआई को दी थी. दोनों उम्मीदवारों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दस्तावेजों के साथ कथित छेड़छाड़ के कारण नामांकन जांच प्रक्रिया के दौरान रद्द कर दिया गया. उन्होंने सीबीआई को इस मामले पर सात जुलाई तक अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है, जो राज्य में ग्रामीण निकाय चुनावों से ठीक एक दिन पहले है.
पढ़ें : West Bengal News : राज्यपाल ने लौटाई राज्य चुनाव आयुक्त की ज्वाइनिंग रिपोर्ट
इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि नबान्न के राज्य सचिवालय की पूरी 13वीं मंजिल, जिसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय है, को सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्रामीण निकाय चुनावों पर अन्य क्या गड़बड़ियां हुई हैं.
(आईएएनएस)