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बकाया डीए के भुगतान पर एचसी के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया - उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने 20 मई को राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था. उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार के खिलाफ उसी खंडपीठ में अदालत की अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी.

बकाया डीए के भुगतान पर एचसी के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
बकाया डीए के भुगतान पर एचसी के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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Published : Nov 5, 2022, 6:46 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए का भुगतान करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. सरकार ने बताया कि इस मामले पर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है. शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी और वित्त सचिव मनोज पंत को उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर एचसी के उस नोटिस का जवाब दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार को 19 अगस्त तक डीए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले अपने फैसले का सम्मान नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.

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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने 20 मई को राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था. उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार के खिलाफ उसी खंडपीठ में अदालत की अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी. पीठ ने 22 सितंबर को मुख्य सचिव और वित्त सचिव को 4 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की जाए.

पढ़ें: इसुदान गढ़वी होंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस

मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शुरू से ही, यह स्पष्ट था कि राज्य सरकार डीए का भुगतान करने के लिए वित्तीय स्थिति में नहीं है. उन्होंने कहा कि इसलिए, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. पहले ही, राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ ने भी राज्य सरकार द्वारा दायर किसी भी मामले में उसे पक्षकार बनाने के लिए शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर कर चुका है.

पढ़ें: कांग्रेस ने गुजरात के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए का भुगतान करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. सरकार ने बताया कि इस मामले पर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है. शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी और वित्त सचिव मनोज पंत को उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर एचसी के उस नोटिस का जवाब दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार को 19 अगस्त तक डीए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले अपने फैसले का सम्मान नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.

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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने 20 मई को राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था. उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार के खिलाफ उसी खंडपीठ में अदालत की अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी. पीठ ने 22 सितंबर को मुख्य सचिव और वित्त सचिव को 4 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की जाए.

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मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शुरू से ही, यह स्पष्ट था कि राज्य सरकार डीए का भुगतान करने के लिए वित्तीय स्थिति में नहीं है. उन्होंने कहा कि इसलिए, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. पहले ही, राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ ने भी राज्य सरकार द्वारा दायर किसी भी मामले में उसे पक्षकार बनाने के लिए शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर कर चुका है.

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