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स्वास्थ्य साथी को मानने से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने अब उन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त रुऱ अपनाने का फैसला किया है, जो राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य साथी के कार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं.

स्वास्थ्य साथी
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Published : Nov 5, 2021, 3:17 AM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने अब उन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त रुऱ अपनाने का फैसला किया है, जो राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य साथी के कार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं.

निजी नर्सिंग होम या अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार करने से इनकार करने या मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की कई शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड धारकों को इलाज देना और राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क देना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे का टोल-फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से कार्डधारक किसी भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार करने से इनकार करना और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने के खिलाफ शिकायत करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18003455384 है. इसके अलावा चार व्हाट्सएप नंबर 9073313211, 9513108383, 8334902900 और 9830164286 पर शिकायत की जा सकती है.

पढ़ें - ब्रिटेन में कोरोना के उपचार के लिए 'मर्क' की गोली के उपयोग को मंजूरी मिली

प्रत्येक स्वास्थ्य साथी कार्ड के पीछे नंबर छपे होंगे, जिसके माध्यम से मरीज या उनके परिवार सीधे स्वास्थ्य आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जो संबंधित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगा.

राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत क्लेम को छुट्टियों और सप्ताहांत पर भी जमा किया जा सकता है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने अब उन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त रुऱ अपनाने का फैसला किया है, जो राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य साथी के कार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं.

निजी नर्सिंग होम या अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार करने से इनकार करने या मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की कई शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड धारकों को इलाज देना और राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क देना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे का टोल-फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से कार्डधारक किसी भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार करने से इनकार करना और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने के खिलाफ शिकायत करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18003455384 है. इसके अलावा चार व्हाट्सएप नंबर 9073313211, 9513108383, 8334902900 और 9830164286 पर शिकायत की जा सकती है.

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प्रत्येक स्वास्थ्य साथी कार्ड के पीछे नंबर छपे होंगे, जिसके माध्यम से मरीज या उनके परिवार सीधे स्वास्थ्य आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जो संबंधित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगा.

राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत क्लेम को छुट्टियों और सप्ताहांत पर भी जमा किया जा सकता है.

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