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प. बंगाल : सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ाए कोविड संबंधी प्रतिबंध

कोरोना की तीसरी संभावित लहर और इस समय देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए बंगाल सरकार ने प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं. अब कोविड संबंधी जारी प्रतिबंध 15 अगस्त तक जारी रहेंगे.

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Published : Jul 29, 2021, 1:56 PM IST

कोलकाता : कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा प्रतिबंधों की अवधि 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन कुछ रियायतों की भी घोषणा की है.

एक आदेश के मुताबिक प्रशासन ने सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन इनडोर केंद्रों पर बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ करने की अनुमति दी है. वहीं बसों, टैक्सियों और ऑटोरिक्शा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है.

यह भी पढ़ें-केरल में लॉकडाउन : 31 जुलाई व 1 अगस्त को पूर्ण तालाबंदी

सभी जिला प्रशासनों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी संबंधी निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि एहतियाती उपायों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

कोलकाता : कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा प्रतिबंधों की अवधि 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन कुछ रियायतों की भी घोषणा की है.

एक आदेश के मुताबिक प्रशासन ने सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन इनडोर केंद्रों पर बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ करने की अनुमति दी है. वहीं बसों, टैक्सियों और ऑटोरिक्शा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है.

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सभी जिला प्रशासनों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी संबंधी निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि एहतियाती उपायों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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