ETV Bharat / bharat

मानहानि मामले में संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी

कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के द्वारा दायर मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

sanjay raut
संजय राउत (फाइल फोटो)
author img

By

Published : Jul 4, 2022, 1:42 PM IST

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के मामले में शिवसेना के नेता एवं सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के पेश नहीं होने के बाद उनके खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया. शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी किया था और उनसे चार जुलाई को उसके सामने पेश होने को कहा था.

मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। गुप्ता ने कहा, 'इसलिए हमने उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.' बाद में, अदालत ने मामला स्थगित करके सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की. इससे पहले, मानहानि मामले में राउत को समन जारी करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा था कि पेश किए गए दस्तावेज एवं वीडियो क्लिप प्रथमदृष्टया खुलासा करते है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए.

सोमैया ने वकीलों गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दाखिल अपनी शिकायत में दावा किया था कि राउत ने उनके तथा उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाए. राउत ने उन पर मीरा-भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.

मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था.

ये भी पढ़ें - संजय राउत बोले- मुझे भी मिला था गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के मामले में शिवसेना के नेता एवं सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के पेश नहीं होने के बाद उनके खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया. शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी किया था और उनसे चार जुलाई को उसके सामने पेश होने को कहा था.

मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। गुप्ता ने कहा, 'इसलिए हमने उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.' बाद में, अदालत ने मामला स्थगित करके सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की. इससे पहले, मानहानि मामले में राउत को समन जारी करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा था कि पेश किए गए दस्तावेज एवं वीडियो क्लिप प्रथमदृष्टया खुलासा करते है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए.

सोमैया ने वकीलों गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दाखिल अपनी शिकायत में दावा किया था कि राउत ने उनके तथा उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाए. राउत ने उन पर मीरा-भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.

मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था.

ये भी पढ़ें - संजय राउत बोले- मुझे भी मिला था गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.