नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार चित्रा रामकृष्णा और सह-आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
28 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. CBI ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए। स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के साथ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया. चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे. सेबी के आरोपों के बाद CBI ने चित्रा को गिरफ्तार किया था. 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है और वो कई डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है.
इसके पहले 24 मार्च को कोर्ट आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी को लग रहा था कि हिमालयन योगी बनकर छिपे रहेंगे, लेकिन CBI ने इनको पकड़ लिया. 9 मार्च को कोर्ट ने CBI को धीमी जांच के लिए फटकार लगाई थी. इस पर CBI ने कहा था कि हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं और इसकी जांच के लिए 30 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम गठित की गई है. इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. CBI ने कहा था कि उसने इस मामले में NSE के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रवि नारायण से भी पूछताछ की है.