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आजाद कश्मीर वाली टिप्पणी पर केरल के नेता जलील के खिलाफ मामला दर्ज

केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक केटी जलील के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है.

आजाद कश्मीर वाली टिप्पणी पर केरल के नेता जलील के खिलाफ मामला दर्ज
आजाद कश्मीर वाली टिप्पणी पर केरल के नेता जलील के खिलाफ मामला दर्ज
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Published : Aug 24, 2022, 2:25 PM IST

Updated : Aug 24, 2022, 3:32 PM IST

पथनमथिट्टा : केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक केटी जलील के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जलील (55) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पढ़ें: बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले RJD नेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

पथनमथिट्टा जिले में तिरुवल्ला में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने कीझवैपुर पुलिस थाने के प्रभारी को मामला दर्ज कर जलील के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया था. जलील ने घाटी के दौरे पर 12 अगस्त को फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के जिस इलाके पर कब्जा किया गया है उसे आजाद कश्मीर कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान की सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि भारत अधीन जम्म्मू कश्मीर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र आते हैं. जलील ने बाद में अपनी पोस्ट हटा ली थी. उनके इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत विभिन्न लोगों द्वारा आपत्ति की गई थी.

पथनमथिट्टा : केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक केटी जलील के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जलील (55) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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पथनमथिट्टा जिले में तिरुवल्ला में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने कीझवैपुर पुलिस थाने के प्रभारी को मामला दर्ज कर जलील के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया था. जलील ने घाटी के दौरे पर 12 अगस्त को फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के जिस इलाके पर कब्जा किया गया है उसे आजाद कश्मीर कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान की सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि भारत अधीन जम्म्मू कश्मीर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र आते हैं. जलील ने बाद में अपनी पोस्ट हटा ली थी. उनके इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत विभिन्न लोगों द्वारा आपत्ति की गई थी.

Last Updated : Aug 24, 2022, 3:32 PM IST
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