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Sharp Edged Weapons Ban: श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों की बिक्री-खरीद पर प्रतिबंध, 72 घंटे में करने होंगे जमा - Sharp Edged Weapons Ban

श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. साथ ही सभी धारदार हथियार 72 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में करने होंगे जमा.

Sharp Edged Weapons Ban
तेज धार वाले हथियारों पर प्रतिबंध
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Published : Jul 22, 2023, 7:28 AM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिला प्रशासन ने हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को घरेलू/कृषि/औद्योगिक/वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को छोड़कर सभी तेज धार वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ऐजाज असद द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है. श्रीनगर एसएसपी ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों से कई घटनाएं हुई हैं.

  • In light of recent incidents of stabbing in Srinagar, sharp edged weapons other than those used for domestic/agricultural/industrial/scientific are completely banned. All except these to deposit in nearest Police Station in 72 hours, failing which legal action will follow. pic.twitter.com/jTjNDRLUD1

    — Srinagar Police (@SrinagarPolice) July 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एसएसपी श्रीनगर ने तीन महीनों के दौरान जिला श्रीनगर के कमरवाड़ी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं की रूपरेखा तैयार की है. जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं.

  • One accused namely Kaiser Ahmad Bhat(28) S/o Khursheed Ahmad Bhat R/o Nagbal, Ganderbal arrested for stabbing a youth with knife at Eidgah area. Accused has history of stone pelting. Weapon of offence has also been recovered. FIR no 99/2023 u/s 323, 341, 307 IPC in Safakadal PS. pic.twitter.com/InKZgJ1usf

    — Srinagar Police (@SrinagarPolice) July 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शस्त्र अधिनियम 1959 का हवाला: जिला प्रशासन ने कहा कि घरेलू/कृषि/वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए तेज धार वाले हथियार 'जिसका ब्लेड 09 इंच से अधिक लंबा है या जिसका ब्लेड 02 इंच से अधिक चौड़ा हो. ऐसे हथियारों को रखना शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है. श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर मैं तत्काल प्रभाव से जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाता हूं. यह प्रतिबंध प्रतिबंध ऐसे हथियारों की बिक्री/खरीद में लगे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा.

आदेश में कहा गया है कि तेज धार वाले हथियारों में कोई भी वस्तु/यंत्र शामिल होगा, जिसमें ब्लेड, धार या बिंदु (नुकीला) हो जो व्यक्तियों को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो, जिसमें चाकू, तलवार, खंजर, बॉक्स कटर और रेजर शामिल हैं. आदेश में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों में सड़कें, पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थान, सरकारी भवन और आम जनता के लिए पहुंच वाले अन्य स्थान शामिल होंगे.

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जिला प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, जिसमें वैध व्यावसाय जैसे कसाई, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, रसोइया आदि शामिल होंगे. धारदार हथियार रखने वाले व्यक्तियों को अगले 72 घंटों के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा (आत्मसमर्पण) करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद जिला पुलिस श्रीनगर द्वारा ऐसे हथियारों को जब्त कर लिया जाएगा और कानून के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी.

आपको बता दें कि श्रीनगर शहर में पिछले तीन महीनों में चाकूबाजी की करीब आठ घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद श्रीनगर जिला प्रशासन ने तेज धारदार हथियारों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिला प्रशासन ने हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को घरेलू/कृषि/औद्योगिक/वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को छोड़कर सभी तेज धार वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ऐजाज असद द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है. श्रीनगर एसएसपी ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों से कई घटनाएं हुई हैं.

  • In light of recent incidents of stabbing in Srinagar, sharp edged weapons other than those used for domestic/agricultural/industrial/scientific are completely banned. All except these to deposit in nearest Police Station in 72 hours, failing which legal action will follow. pic.twitter.com/jTjNDRLUD1

    — Srinagar Police (@SrinagarPolice) July 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एसएसपी श्रीनगर ने तीन महीनों के दौरान जिला श्रीनगर के कमरवाड़ी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं की रूपरेखा तैयार की है. जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं.

  • One accused namely Kaiser Ahmad Bhat(28) S/o Khursheed Ahmad Bhat R/o Nagbal, Ganderbal arrested for stabbing a youth with knife at Eidgah area. Accused has history of stone pelting. Weapon of offence has also been recovered. FIR no 99/2023 u/s 323, 341, 307 IPC in Safakadal PS. pic.twitter.com/InKZgJ1usf

    — Srinagar Police (@SrinagarPolice) July 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शस्त्र अधिनियम 1959 का हवाला: जिला प्रशासन ने कहा कि घरेलू/कृषि/वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए तेज धार वाले हथियार 'जिसका ब्लेड 09 इंच से अधिक लंबा है या जिसका ब्लेड 02 इंच से अधिक चौड़ा हो. ऐसे हथियारों को रखना शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है. श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर मैं तत्काल प्रभाव से जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाता हूं. यह प्रतिबंध प्रतिबंध ऐसे हथियारों की बिक्री/खरीद में लगे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा.

आदेश में कहा गया है कि तेज धार वाले हथियारों में कोई भी वस्तु/यंत्र शामिल होगा, जिसमें ब्लेड, धार या बिंदु (नुकीला) हो जो व्यक्तियों को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो, जिसमें चाकू, तलवार, खंजर, बॉक्स कटर और रेजर शामिल हैं. आदेश में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों में सड़कें, पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थान, सरकारी भवन और आम जनता के लिए पहुंच वाले अन्य स्थान शामिल होंगे.

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जिला प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, जिसमें वैध व्यावसाय जैसे कसाई, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, रसोइया आदि शामिल होंगे. धारदार हथियार रखने वाले व्यक्तियों को अगले 72 घंटों के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा (आत्मसमर्पण) करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद जिला पुलिस श्रीनगर द्वारा ऐसे हथियारों को जब्त कर लिया जाएगा और कानून के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी.

आपको बता दें कि श्रीनगर शहर में पिछले तीन महीनों में चाकूबाजी की करीब आठ घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद श्रीनगर जिला प्रशासन ने तेज धारदार हथियारों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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