औरंगाबाद (महाराष्ट्र) : औरंगाबाद आर्म्स केस मामले में मकोका की विशेष अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सजा काट रहे बिलाल अहमद अब्दुल रज्जाक (बिलाल कातिब) 16 साल बाद जेल से रिहा हो गए. हालांकि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने उन्हें 15 जुलाई 2022 को जमानत दे दी थी, लेकिन अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में डेढ़ महीने का समय लग गया. बताया जाता है कि रिहाई को लेकर पहले तहसीलदार को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तैयार करने में बीस दिन से ज्यादा का समय लगा, फिर मुंबई सेशंस कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहां देरी होने से रिहाई में विलंब हुआ.
तलोजा जेल से रिहा होने के बाद बिलाल अहमद जमीयत उलेमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) के कार्यालय पहुंचे और कानूनी सहायता समिति के सचिव गुलजार आज़मी और अधिवक्ता शाहिद नदीम से मुलाकात की. उन्होंने जमानत दिलाने के लिए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. इस मौके पर बिलाल अहमद ने दिवंगत अधिवक्ता शाहिद आजमी को भी उनके सहयोग के लिए याद किया.
इस अवसर पर बिलाल अहमद के साथ उनके भाई इकबाल अहमद, निसार अहमद, भतीजे महमूद अंसारी और अन्य रिश्तेदार मौजूद थे. वहीं बिलाल अहमद ने अधिवक्ता मुबीन सोलकर और उनकी सहायक अधिवक्ता ताहिरा कुरैशी के प्रति आभार जताया.
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