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असम CM हिमंत सरमा को रुद्रपुर की कोर्ट में पेश होने का आदेश, राहुल-सोनिया पर कथित अशोभनीय टिप्पणी का है मामला - रुद्रपुर लेटेस्ट

Himanta Biswa Sarma ordered to appear in court असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को उत्तराखंड की रुद्रपुर कोर्ट ने 18 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है. जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश उधमसिंह नगर मीना देउपा की कोर्ट ने अगस्त में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस भेजा था. जानें क्या है पूरा मामला...

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 18, 2023, 3:31 PM IST

रुद्रपुर (उत्तराखंड): कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को उत्तराखंड की रुद्रपुर कोर्ट से नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकीलों की टीम दिल्ली से रुद्रपुर कोर्ट पहुंची. रुद्रपुर कोर्ट की तरफ से इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख दी गई है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तरफ से पक्ष रखा जाएगा.

दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए थे. इस दौरान उन्होंने उधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में 11 फरवरी 2022 को एक जनसभा को संबोधित किया था.
पढ़ें- असम के सीएम बोले-राहुल गांधी सेना के बीच कर रहे हैं विद्रोह की साजिश, भारत सरकार को करनी चाहिए जांच

आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने रुद्रपुर कोर्ट में याचिका लगाकर परिवाद दायर करने की मांग की थी.
पढ़ें- असम सीएम का बड़ा बयान, कहा- देश में सनातन और हिंदू धर्म का विरोध गांधी ​परिवार की साजिश, मणिपुर की समस्या कांग्रेस की देन

कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश उधमसिंह नगर मीना देउपा की कोर्ट ने अगस्त में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस भेजा था और उन्हें 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था. लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 21 सितंबर को कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कोर्ट में पेश नहीं हुए. हालांकि दिल्ली से आई उनके वकीलों की टीम कोर्ट पहुंची थी. इस बार कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अपना पक्ष रखने के लिए 18 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पक्ष रखा जाएगा.

रुद्रपुर (उत्तराखंड): कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को उत्तराखंड की रुद्रपुर कोर्ट से नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकीलों की टीम दिल्ली से रुद्रपुर कोर्ट पहुंची. रुद्रपुर कोर्ट की तरफ से इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख दी गई है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तरफ से पक्ष रखा जाएगा.

दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए थे. इस दौरान उन्होंने उधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में 11 फरवरी 2022 को एक जनसभा को संबोधित किया था.
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आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने रुद्रपुर कोर्ट में याचिका लगाकर परिवाद दायर करने की मांग की थी.
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कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश उधमसिंह नगर मीना देउपा की कोर्ट ने अगस्त में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस भेजा था और उन्हें 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था. लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 21 सितंबर को कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कोर्ट में पेश नहीं हुए. हालांकि दिल्ली से आई उनके वकीलों की टीम कोर्ट पहुंची थी. इस बार कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अपना पक्ष रखने के लिए 18 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पक्ष रखा जाएगा.

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