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आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर बोले टिकैत- किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी - Farmers hope to get justice

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दी है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी.

Rakesh Tikait
राकेश टिकैत
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Published : Apr 18, 2022, 2:33 PM IST

नोएडा : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसानों को न्याय की उम्मीद दी है. किसान नेता टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए.

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री के पुत्र आशीष की जमानत रद्द करने से किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है. उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों की सुरक्षा, मुआवजा, न्याय दिलाने का काम करे. बेगुनाह किसानों को जेल से निकलवाए. पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.'

यह भी पढ़ें- आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है. बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी.

(पीटीआई-भाषा)

नोएडा : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसानों को न्याय की उम्मीद दी है. किसान नेता टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए.

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री के पुत्र आशीष की जमानत रद्द करने से किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है. उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों की सुरक्षा, मुआवजा, न्याय दिलाने का काम करे. बेगुनाह किसानों को जेल से निकलवाए. पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.'

यह भी पढ़ें- आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है. बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी.

(पीटीआई-भाषा)

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