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अरुणाचल प्रदेश : सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास

अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की पॉक्सो अदालत ने असम के रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Arunachal Pradesh: 20 years rigorous imprisonment for raping step daughter
अरुणाचल प्रदेश : सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास
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Published : Feb 11, 2022, 1:42 PM IST

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की पॉक्सो अदालत ने असम के रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पश्चिम कामेंग में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश टागेंग पाडोह ने बृहस्पतिवार को असम के बिश्वनाथ जिले के रहने वाले और दोषी करार दिए गए पिता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

छेत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा-506 (आपराधिक भयादोहन के लिए दंड) के तहत भी एक साल के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा गई सुनाई है. अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ें- उन्नाव में 2 माह बाद मिला लापता लड़की का शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाए ये आरोप

जानकारी के मुताबिक, ताकसांग आवासीय स्कूल की छात्रा जब घर आई तो दोषी ने मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के बीच तवांग जिले के लुंगला पुलिस थाने के अंतर्गत कालेंगटेंग गांव और सांगेत्सर झील के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर उससे तीन बार दुष्कर्म किया. दोषी ने लड़की को घटना की जानकारी मां को देने पर उसे जान से मार डालने की भी धमकी दी थी. हालांकि, पीड़िता ने घटना की जानकारी दोस्तों को दी और उन्होंने यह बात स्कूल के अधिकारियों तक पहुंचाई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोषी पिता को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की पॉक्सो अदालत ने असम के रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पश्चिम कामेंग में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश टागेंग पाडोह ने बृहस्पतिवार को असम के बिश्वनाथ जिले के रहने वाले और दोषी करार दिए गए पिता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

छेत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा-506 (आपराधिक भयादोहन के लिए दंड) के तहत भी एक साल के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा गई सुनाई है. अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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जानकारी के मुताबिक, ताकसांग आवासीय स्कूल की छात्रा जब घर आई तो दोषी ने मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के बीच तवांग जिले के लुंगला पुलिस थाने के अंतर्गत कालेंगटेंग गांव और सांगेत्सर झील के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर उससे तीन बार दुष्कर्म किया. दोषी ने लड़की को घटना की जानकारी मां को देने पर उसे जान से मार डालने की भी धमकी दी थी. हालांकि, पीड़िता ने घटना की जानकारी दोस्तों को दी और उन्होंने यह बात स्कूल के अधिकारियों तक पहुंचाई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोषी पिता को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

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