मऊ: माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े 42 व्यक्तियों के 45 शस्त्र लाइसेंस को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है.पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने यह कार्रवाई की है. निलंबन के बाद शस्त्र थाने में जमा कराए जाने की कार्रवाई अभी जारी है. ,ये कार्यवाई दक्षिण जिले के टोला थाना क्षेत्र, सराय लखंसी थाना क्षेत्र, और कोतवाली थाना क्षेत्र के अर्तंगत आने वाले शस्त्र धारकों पर हुई है.
योगी सरकार में माफियाओं के ऊपर हो रही लगातार कार्रवाई के क्रम में कुछ महीने पहले जनपद में शस्त्र धारकों के कारतूस का सत्यापन एवं जांच पुलिस विभाग द्वारा कराई गई थी. जांच के दौरान मुख्तार अंसारी के करीबी गैंग के सदस्य से जुड़े 42 लोगों का 45 शस्त्र निरस्त करने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ने जिला अधिकारी को भेजा था. जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के 33 सस्त्र लाइसेंस, थाना कोतवाली के 09 शस्त्र लाइसेंस तथा थाना सराय लखंसी के 03 शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं. इससे पहले यूपी पुलिस ने आईएस 191 के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया था.
पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि पूरे जनपद में लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन कराया गया था. इसमें मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े 42 व्यक्तियों के 45 शस्त्रों के कारतूस आदि की खरीद में नियमों का पालन नहीं किया गया. इसलिए इन शस्त्रों को निलंबित करते हुए थानों में जमा कराया जा रहा है.
मुख्तार अंसारी की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क
आपको बता दें कि मंगलवार को गाजीपुर और लखनऊ में मुख्तार की पत्नी और साले की दो करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई. एम्बुलेंस मामले में मंगलवार को ही मुख्तार के तीन करीबियों को भी पकड़ा गया है. इनमें एक एम्बुलेंस चलाता था और दो लोग एम्बुलेंस में मुख्तार के साथ रहते थे.
जिलाधिकारी ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचार के बाद दिनांक 02.08.21 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आई.एस. 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी व साले सरजील रजा की लगभग दो करोड़ 18 लाख लागत की संपत्तियों के कुर्की के आदेश जारी कर किए है.
मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले (Mukhtar Ansari Ambulance Case) में वांछित चल रहे 25-25 हजार रुपये इनामी तीन आरोपियों को बाराबंकी पुलिस ने नए बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे लोग मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस चलाते थे.
बता दें कि जिलाधिकारी ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचार के बाद दिनांक 02.08.21 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आई.एस. 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी व साले सरजील रजा की लगभग दो करोड़ 18 लाख लागत की संपत्तियों के कुर्की के आदेश जारी कर किए है.
इससे पहले मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले (Mukhtar Ansari Ambulance Case) में वांछित चल रहे 25-25 हजार रुपये इनामी तीन आरोपियों को बाराबंकी पुलिस ने नए बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे लोग मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस चलाते थे.
दूसरा साथी उसी एंबुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए चलता था. फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजीकृत कराई गई, इस एंबुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस पहले ही मुख्तार अंसारी समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली के नए बस स्टॉप के पास से फिरोज कुरेशी पुत्र हसनैन कुरैशी, शाहिद और सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया.
पकड़े गए तीनों आरोपियों ने बताया कि वे लोग मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस चलाते थे. इनके दूसरे साथी उसी एंबुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए चलते थे. जहां कहीं भी एंबुलेंस को ले जाना होता था, वहां ये लोग जाते थे. यही लोग एंबुलेंस को पंजाब के रोपण भी ले गए थे और पुलिस के सक्रिय होते ही ये लोग एंबुलेंस छोड़कर भाग गए थे.
गौरतलब है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एक एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. इस एंबुलेंस का प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था. पंजाब के रोपण जेल में बंद मुख्तार द्वारा पेशी पर इसी एंबुलेंस से मोहाली कोर्ट जाने के दौरान ये एंबुलेंस चर्चा में आई थी.
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