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money laundering case : अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल - Anil Deshmukh money laundering case

ईडी ने अनिल देशमुख मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है.

Anil Deshmukh
अनिल देशमुख
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Published : Dec 29, 2021, 12:13 PM IST

Updated : Dec 29, 2021, 1:44 PM IST

मुंबई : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में (money laundering case)अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और बेटों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर पूरक आरोपपत्र 7000 पन्नों का है.

बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था.

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है. ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के विरुद्ध जांच शुरू की थी. सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी.

ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए. देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी (वाजे) द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था.

पढ़ें :- मनी लॉड्रिंग मामला: ईडी ने ऋषिकेश देशमुख के अग्रिम जमानत का किया विरोध

मुंबई : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में (money laundering case)अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और बेटों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर पूरक आरोपपत्र 7000 पन्नों का है.

बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था.

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है. ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के विरुद्ध जांच शुरू की थी. सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी.

ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए. देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी (वाजे) द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था.

पढ़ें :- मनी लॉड्रिंग मामला: ईडी ने ऋषिकेश देशमुख के अग्रिम जमानत का किया विरोध

Last Updated : Dec 29, 2021, 1:44 PM IST
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