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आंध्र प्रदेश : हाई कोर्ट ने एमपीटीसी, जेडपीटीसी चुनाव रद्द करने का दिया आदेश - हाई कोर्ट ने एमपीटीसी, जेडपीटीसी चुनाव रद्द करने का दिया आदेश

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एमपीटीसी, जेडपीटीसी चुनावों को रद्द करने का फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ अधिसूचना दी.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
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Published : May 21, 2021, 5:12 PM IST

Updated : May 21, 2021, 9:43 PM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीटीसी, जेडपीटीसी चुनावों को रद्द करने का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) के चुनाव के लिए नई अधिसूचना देने का आदेश दिया है.

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ' राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ अधिसूचना दी.

चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पढ़ें- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर लगाई रोक

मतदान से चार सप्ताह पहले अधिसूचना नियमों का पालन नहीं किया गया.'

अमरावती : आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीटीसी, जेडपीटीसी चुनावों को रद्द करने का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) के चुनाव के लिए नई अधिसूचना देने का आदेश दिया है.

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ' राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ अधिसूचना दी.

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मतदान से चार सप्ताह पहले अधिसूचना नियमों का पालन नहीं किया गया.'

Last Updated : May 21, 2021, 9:43 PM IST
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