अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के खिलाफ नागरिक आपूर्ति मंत्री कोडाली नानी की याचिका पर फैसला सुनाएगा. बुधवार को अदालत ने याचिकाकर्ता और एसईसी के वकील की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया.
एसईसी ने मंत्री कोडाली नानी को 21 फरवरी तक मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया. इसी के साथ ही कृष्णा एसपी को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
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नानी ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर स्पष्टता के लिए याचिका में सहायता के लिए एमिकस क्यूरिया भी नियुक्त किया है.