अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 28 नवंबर तक अस्थायी जमानत पर हैं. कौशल विकास घोटाले को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसने कहा है कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद अपना फैसला सुनाएगा.
इस बीच, सीआईडी ने अमरावती भूमि घोटाले को फिर से खोलने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. जिसमें नायडू और वरिष्ठ टीडीपी नेता पी नारायण को आरोपी के रूप में नामित किया गया है. हालांकि इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में नायडू का प्रतिनिधित्व जी सुब्बा राव ने किया था. इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया था.
उच्च न्यायालय ने अमरावती भूमि घोटाला मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. मंगलागिरी विधायक ए राम कृष्ण रेड्डी ने इस मामले में नायडू और नारायण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2014 और 2019 के बीच टीडीपी शासन के दौरान एससी और एसटी समुदाय के लोगों की जमीनें हड़प लीं.
गुरुवार (9 नवंबर) को फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली नायडू की याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई. अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि कौशल विकास घोटाला मामले को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका पर फैसला अदालत की दिवाली की छुट्टियों के बाद आने की संभावना है.
पीठ ने कहा कि उसी याचिकाकर्ता की एक और याचिका है जिसमें कुछ ओवरलैपिंग मुद्दे हैं जिसमें इस पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.
शीर्ष अदालत में, नायडू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि प्रारंभिक व्यवस्था जारी रहे कि पुलिस नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने जवाब दिया कि यह व्यवस्था जारी है.
यह व्यवस्था तब लागू हुई जब शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस को कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर अपना फैसला सुनाने तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करने को कहा. पीठ ने दोनों पक्षों की संक्षिप्त दलील को स्वीकार करते हुए आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि पहले की समझ को जारी रहने दें. पीठ ने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी.
न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि चूंकि आदेश एक अन्य याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह उचित होगा कि अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद नायडू की तत्काल याचिका पर सुनवाई करे. 13 अक्टूबर को, आंध्र प्रदेश पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह 18 अक्टूबर तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनकी याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.