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अनंतनाग की नामित अदालत ने आतंकवादी सहयोगी को ठहराया दोषी, एक लाख का जुर्माना

जम्मु-कश्मीर में आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में अनंतनाग की नामित अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार दोषी का संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों से था.

Designated Court of Anantnag
अनंतनाग की नामित अदालत
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 1, 2023, 10:43 PM IST

अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर अनंतनाग की नामित अदालत ने आतंकवादी सहयोगी को दोषी ठहराया और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि अनंतनाग जिले के एक शख्स के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया.

जानकारी के अनुसार फैयाज अहमद तारे को पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने और उग्रवादियों को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ श्रीगफवारा पुलिस स्टेशन में धारा यूएपी 18, 20, 38, 39 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस के मुताबिक, 23 जुलाई 2019 को पुलिस स्टेशन श्री गुफवारा को एक रिपोर्ट मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों को सैन्य अभियानों में मदद कर रहे हैं और सैन्य रैंकों में युवाओं को गुमराह कर रहे हैं.

उन पर पुलिस स्टेशन श्री गुफवारा के अधिकार क्षेत्र में सैन्य मॉड्यूल को मजबूत करने के लिए आतंकवादियों को शामिल करने और मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने को ले मामला दर्ज किया गया है. सूचना मिलने पर धारा 18, 20, 38, 39 यूएपी एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 33/2019 दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पढ़ें:

JK CRPF vehicle overturns: जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ का वाहन पलटा, आठ जवान घायल

जांच के दौरान कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई. उसके बाद 6 अगस्त 2020 को दरिगंद श्री गुफवारा में एक चेकपॉइंट स्थापित किया गया था, जिसके दौरान शालगाम बिजबहारा निवासी फैयाज अहमद तारे के पुत्र शाहिद फैयाज तारे को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसके पास से हथियार बरामद किए गए.

अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर अनंतनाग की नामित अदालत ने आतंकवादी सहयोगी को दोषी ठहराया और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि अनंतनाग जिले के एक शख्स के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया.

जानकारी के अनुसार फैयाज अहमद तारे को पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने और उग्रवादियों को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ श्रीगफवारा पुलिस स्टेशन में धारा यूएपी 18, 20, 38, 39 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस के मुताबिक, 23 जुलाई 2019 को पुलिस स्टेशन श्री गुफवारा को एक रिपोर्ट मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों को सैन्य अभियानों में मदद कर रहे हैं और सैन्य रैंकों में युवाओं को गुमराह कर रहे हैं.

उन पर पुलिस स्टेशन श्री गुफवारा के अधिकार क्षेत्र में सैन्य मॉड्यूल को मजबूत करने के लिए आतंकवादियों को शामिल करने और मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने को ले मामला दर्ज किया गया है. सूचना मिलने पर धारा 18, 20, 38, 39 यूएपी एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 33/2019 दर्ज कर जांच शुरू की गई.

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जांच के दौरान कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई. उसके बाद 6 अगस्त 2020 को दरिगंद श्री गुफवारा में एक चेकपॉइंट स्थापित किया गया था, जिसके दौरान शालगाम बिजबहारा निवासी फैयाज अहमद तारे के पुत्र शाहिद फैयाज तारे को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसके पास से हथियार बरामद किए गए.

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