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एएमयू ने अलीगढ़ नगर निगम को संपत्ति कर का ₹14 करोड़ चुकाया

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में 14 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है. इन करों का भुगतान 2005 से लंबित था.

एएमयू
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Published : Mar 29, 2021, 8:06 PM IST

Updated : Mar 29, 2021, 8:12 PM IST

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में 14 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 2005 से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया था.

संपत्ति कर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, क्लासरूम और प्रयोगशाला पर लगाया गया था. हालांकि एएमयू के अधिकारियों ने कहा कि लाइब्रेरी, क्लासरूम और लैब संपत्ति कर के दायरे में नहीं आते हैं, इसीलिए वे अब तक इसका भुगतान नहीं कर रहे थे.

पढ़ें- दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मारपीट के मामले में दो गिरफ्तार

गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, अलीगढ़ नगर निगम ने 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कर बकाया का भुगतान नहीं करने पर एएमयू के बैंक खाते को जब्त कर लिया था. हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने खातों की जमाबंदी पर रोक लगा दी थी.

वहीं, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एएमयू द्वारा दायर की गई स्टे अर्जी पर उचित आदेश पारित करें.

अलीगढ़ के मुख्य कराधान अधिकारी विनय कुमार राय ने ईटीवी भारत को बताया कि विश्वविद्यालय ने 2005 से लंबित 14 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है. उन्होंने कहा कि हमें हर संपत्ति पर कर जमा करने का अधिकार है और हम अपना काम कर रहे थे.

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में 14 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 2005 से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया था.

संपत्ति कर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, क्लासरूम और प्रयोगशाला पर लगाया गया था. हालांकि एएमयू के अधिकारियों ने कहा कि लाइब्रेरी, क्लासरूम और लैब संपत्ति कर के दायरे में नहीं आते हैं, इसीलिए वे अब तक इसका भुगतान नहीं कर रहे थे.

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गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, अलीगढ़ नगर निगम ने 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कर बकाया का भुगतान नहीं करने पर एएमयू के बैंक खाते को जब्त कर लिया था. हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने खातों की जमाबंदी पर रोक लगा दी थी.

वहीं, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एएमयू द्वारा दायर की गई स्टे अर्जी पर उचित आदेश पारित करें.

अलीगढ़ के मुख्य कराधान अधिकारी विनय कुमार राय ने ईटीवी भारत को बताया कि विश्वविद्यालय ने 2005 से लंबित 14 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है. उन्होंने कहा कि हमें हर संपत्ति पर कर जमा करने का अधिकार है और हम अपना काम कर रहे थे.

Last Updated : Mar 29, 2021, 8:12 PM IST
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