चंडीगढ़: पंजाब में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल लखनपाल के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार, डीजीपी पंजाब, एनआईए, ईडी को जनहित याचिका में जवाबदेह ठहराया गया है.
याचिका में मोहाली फ्रंट का भी जिक्र: उन्होंने कहा कि याचिका में हाई कोर्ट से पंजाब को आतंकवाद की आग में जाने से बचाने की मांग की जा रही है. उन्होंने इस याचिका में मोहाली में चल रहे बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर मोर्चा हटाने और बंद रास्ते को खोलने की मांग की है. इसके अलावा शांडिल्य ने याचिका में कहा है कि अमृतपाल के खिलाफ नवंबर 2022 से शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इस याचिका में वीरेश शांडिल्य ने मांग की थी कि ईडी इस बात की जांच करे कि अमृतपाल और उसके साथियों को फंडिंग कौन कर रहा था और उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए. उन्होंने याचिका में मांग की है कि पंजाब में हाई कोर्ट ऑपरेशन अमृतपाल की निगरानी करे और पंजाब सरकार रोजाना आधार पर हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. याचिका में यह भी मांग की गई है कि हाई कोर्ट एनआईए को अमृतपाल के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे ताकि केंद्रीय स्तर पर जांच हो सके.
इसके अलावा एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. एटीएफआई के प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्द होगी. यह भी याद रहे कि पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने अमृतपाल और उसके साथियों के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं. अमृतपाल को लेकर पंजाब में चल रहे हालात पर आईजी गिल ने कहा कि पंजाब में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है.
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उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने मीडिया और लोगों से अफवाहों से बचने और तथ्यों की जांच करने के बाद खबरें पोस्ट करने की भी अपील की. आईजी गिल ने असामाजिक तत्वों को पंजाब का माहौल खराब नहीं करने की चेतावनी भी दी. वारिस पंजाब के अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ अब तक छह प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और 114 लोगों को राउंडअप किया गया है.