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धोखाधड़ी मामला : एंबियंस मॉल के मालिक की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी

बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. गहलोत को एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में पेश किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

धोखाधड़ी मामला
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Published : Aug 7, 2021, 10:51 AM IST

नई दिल्ली: बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. गहलोत को एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में पेश किया जाएगा.

आज गहलोत की ईडी हिरासत खत्म हो रही है. पिछले 5 अगस्त को कोर्ट ने राज सिंह गहलोत की ईडी हिरासत आज तक बढ़ा दिया था. 5 अगस्त को जब ईडी ने गहलोत हि रासत की मांग की थी तब गहलोत की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने ईडी हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहाा था कि गहलोत को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट पहले ही गहलोत को सात दिनों की ईडी हिरासत दे चुका है.

पिछले 29 जुलाई को कोर्ट ने राज सिंह गहलोत को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने पिछले 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. गहलोत पर दो सौ करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है। राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया. ईडी गहलोत के ठिकानों पर इसके पहले छापा मार चुकी है.

पढ़ें : गुरुग्राम एंबिएंस मॉल निर्माण मामला, CBI ने हाईकोर्ट में दी स्टेटस रिपोर्ट

जांच में पता चला है कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है. राज सिंह के मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने इस मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

नई दिल्ली: बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. गहलोत को एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में पेश किया जाएगा.

आज गहलोत की ईडी हिरासत खत्म हो रही है. पिछले 5 अगस्त को कोर्ट ने राज सिंह गहलोत की ईडी हिरासत आज तक बढ़ा दिया था. 5 अगस्त को जब ईडी ने गहलोत हि रासत की मांग की थी तब गहलोत की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने ईडी हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहाा था कि गहलोत को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट पहले ही गहलोत को सात दिनों की ईडी हिरासत दे चुका है.

पिछले 29 जुलाई को कोर्ट ने राज सिंह गहलोत को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने पिछले 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. गहलोत पर दो सौ करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है। राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया. ईडी गहलोत के ठिकानों पर इसके पहले छापा मार चुकी है.

पढ़ें : गुरुग्राम एंबिएंस मॉल निर्माण मामला, CBI ने हाईकोर्ट में दी स्टेटस रिपोर्ट

जांच में पता चला है कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है. राज सिंह के मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने इस मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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