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Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर बढ़ीं तीन और धाराएं, 13 जुलाई को होगी सुनवाई

लखीमपुर के एसीजेएम कोर्ट ने Alt News के सहसंस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुबैर पर तीन और संगीन धाराएं भी बढ़ा दी हैं.

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मोहम्मद जुबैर
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Published : Jul 11, 2022, 10:16 PM IST

लखीमपुर खीरीः Alt News के सहसंस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लखीमपुर में दर्ज मुकदमे में सोमवार को एसीजेएम कोर्ट ने जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुबैर पर तीन और संगीन धाराएं भी बढ़ा दी हैं. कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की पुलिस कस्टडी रिमांड और जमानत पर बहस के लिए 13 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है.


एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार आशीष कुमार कटियार ने मोहम्मद जुबैर पर मोहम्मदी कोतवाली में 2021 में धारा 153A के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मुकदमें में एसीजेएम रुचि श्रीवास्तव की अदालत ने सीतापुर जेल में बंद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारन्ट बी जारी किया था. जिसे खीरी पुलिस ने जुबैर को तामील कराया था. सोमवार को एसीजेएम अदालत में सरकारी वकील और पुलिस की तरफ से मोहम्मद जुबैर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की गुजारिश की गई और जमानत का विरोध किया गया. सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि मामला गम्भीर है और जुबैर के ट्वीट से साम्प्रदायिक माहौल खराब हुआ है. कोर्ट ने पुलिस और अभियोजन की अर्जी पर मोहम्मद जुबैर पर 153A के अलावा 153B,153(1)B और 505(2) भी बढा दी है.

मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि आईओ ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कोर्ट से की.

इसे भी पढ़ें-पत्रकार मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी पुलिस ने तामील कराया वारंट, 11 जुलाई को कोर्ट में होंगे हाजिर


मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि आईओ ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कोर्ट से की. जिसका उन्होंने विरोध किया. एडवोकेट हरजीत ने कहा कि कोर्ट में हमने दलील दी कि इस मामले में कोई न्यायिक अभिरक्षा की भी जरूरत नहीं. पुलिस कस्टडी रिमांड की तो बिल्कुल ही नहीं. इस पर न्यायालय ने बचाव पक्ष को दो दिन का वक्त दिया है. अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.

जुबैर पर ये है आरोप
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी के रहने वाले पत्रकार आशीष कुमार कटियार ने एसीजेएम कोर्ट मोहम्मदी कोतवाली पुलिस और लखीमपुर खीरी एसपी को एक शिकायती पत्र देकर आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर 2021 में एक मामला दर्ज कराया था. आशीष कटियार ने मोहम्मद जुबैर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि न्यूज चैनल पर चलाए गए एक खबर को मोहम्मद जुबैर ने टि्वटर इंडिया प्राइवेट के साथ मिलकर देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने की साजिश की. आरोप ये भी लगाया था कि चैनल ने जो खबर चलाई थी मोहम्मद जुबैर ने ग्राफिक्स के जरिए अफवाह फैलाई, जिससे देश का माहौल खराब हो गया.

लखीमपुर खीरीः Alt News के सहसंस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लखीमपुर में दर्ज मुकदमे में सोमवार को एसीजेएम कोर्ट ने जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुबैर पर तीन और संगीन धाराएं भी बढ़ा दी हैं. कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की पुलिस कस्टडी रिमांड और जमानत पर बहस के लिए 13 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है.


एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार आशीष कुमार कटियार ने मोहम्मद जुबैर पर मोहम्मदी कोतवाली में 2021 में धारा 153A के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मुकदमें में एसीजेएम रुचि श्रीवास्तव की अदालत ने सीतापुर जेल में बंद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारन्ट बी जारी किया था. जिसे खीरी पुलिस ने जुबैर को तामील कराया था. सोमवार को एसीजेएम अदालत में सरकारी वकील और पुलिस की तरफ से मोहम्मद जुबैर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की गुजारिश की गई और जमानत का विरोध किया गया. सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि मामला गम्भीर है और जुबैर के ट्वीट से साम्प्रदायिक माहौल खराब हुआ है. कोर्ट ने पुलिस और अभियोजन की अर्जी पर मोहम्मद जुबैर पर 153A के अलावा 153B,153(1)B और 505(2) भी बढा दी है.

मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि आईओ ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कोर्ट से की.

इसे भी पढ़ें-पत्रकार मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी पुलिस ने तामील कराया वारंट, 11 जुलाई को कोर्ट में होंगे हाजिर


मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि आईओ ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कोर्ट से की. जिसका उन्होंने विरोध किया. एडवोकेट हरजीत ने कहा कि कोर्ट में हमने दलील दी कि इस मामले में कोई न्यायिक अभिरक्षा की भी जरूरत नहीं. पुलिस कस्टडी रिमांड की तो बिल्कुल ही नहीं. इस पर न्यायालय ने बचाव पक्ष को दो दिन का वक्त दिया है. अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.

जुबैर पर ये है आरोप
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी के रहने वाले पत्रकार आशीष कुमार कटियार ने एसीजेएम कोर्ट मोहम्मदी कोतवाली पुलिस और लखीमपुर खीरी एसपी को एक शिकायती पत्र देकर आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर 2021 में एक मामला दर्ज कराया था. आशीष कटियार ने मोहम्मद जुबैर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि न्यूज चैनल पर चलाए गए एक खबर को मोहम्मद जुबैर ने टि्वटर इंडिया प्राइवेट के साथ मिलकर देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने की साजिश की. आरोप ये भी लगाया था कि चैनल ने जो खबर चलाई थी मोहम्मद जुबैर ने ग्राफिक्स के जरिए अफवाह फैलाई, जिससे देश का माहौल खराब हो गया.

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