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झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट - liberty for sake of false pride

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में ऐक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 6, 2021, 1:12 PM IST

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में एक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है. किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता. हर किसी को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. इसके लिए परिवार को उस सदस्य को खत्म करने का अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने हॉरर किलिंग के आरोपी को नहीं दी जमानत

ये आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है. दरअसल ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल नाम के लड़के से शादी करने के नाते उन दोनों की हत्या कर दी. याची अधिवक्ता का कहना था कि गुलशन ने हत्या नहीं की. उस पर चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का एक्टिव रोल हैं. इसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

पढ़ें- शान की खातिर परिजनों ने की किशोरी की हत्या

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी की हत्याकांड में बड़ा फैसला दिया है. परिवार द्वारा हॉरर किलिंग में एक्टिव हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है. किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता. हर किसी को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. इसके लिए परिवार को उस सदस्य को खत्म करने का अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने हॉरर किलिंग के आरोपी को नहीं दी जमानत

ये आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है. दरअसल ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल नाम के लड़के से शादी करने के नाते उन दोनों की हत्या कर दी. याची अधिवक्ता का कहना था कि गुलशन ने हत्या नहीं की. उस पर चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का एक्टिव रोल हैं. इसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

पढ़ें- शान की खातिर परिजनों ने की किशोरी की हत्या

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