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हवाईअड्डा मामले पर केरल सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया - केरल सरकार

तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा मामले में केरल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केरल सरकार का कहना है कि केंद्र ने निजीकरण के बारे में किसी भी निर्णय पर परामर्श करने का आश्वासन दिया था.

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Published : Nov 24, 2020, 7:12 PM IST

नई दिल्ली : तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अडानी समूह को लीज पर दिए जाने का विरोध करने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद केरल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

केरल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि के अधिग्रहण लागत को देखते हुए निजीकरण के बारे में किसी भी निर्णय पर परामर्श करने का आश्वासन दिया था.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई की ओर से कोई वादा नहीं किया गया कि जमीन के मूल्य को केरल की शेयर पूंजी के रूप में सरकार को प्रतिबिंबित करना होगा.

सरकार ने मांग की थी कि हवाई अड्डे के प्रबंधन को राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए. पहले भी हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी इंटरप्राइजेज लि. को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट को भेज दिया था.

पढ़ें-मोदी के खिलाफ चुनाव में नामांकन रद्द करने के मामले में जवान की याचिका खारिज

नई दिल्ली : तिरुअनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अडानी समूह को लीज पर दिए जाने का विरोध करने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद केरल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

केरल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि के अधिग्रहण लागत को देखते हुए निजीकरण के बारे में किसी भी निर्णय पर परामर्श करने का आश्वासन दिया था.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई की ओर से कोई वादा नहीं किया गया कि जमीन के मूल्य को केरल की शेयर पूंजी के रूप में सरकार को प्रतिबिंबित करना होगा.

सरकार ने मांग की थी कि हवाई अड्डे के प्रबंधन को राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए. पहले भी हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अडाणी इंटरप्राइजेज लि. को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट को भेज दिया था.

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