ETV Bharat / bharat

एयरलाइंस को मार्च तक मात्र 80% उड़ानें ही संचालित करने की अनुमति : सरकार - domestic airlines

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए घरेलू उड़ानें संचालित करने की सीमा कोविड-19 से पहले के स्तर का 80 प्रतिशत, 31 मार्च या ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होने तक बनी रहेगी.

80% उड़ानें ही संचालित करने की अनुमति
80% उड़ानें ही संचालित करने की अनुमति
author img

By

Published : Feb 11, 2021, 7:26 PM IST

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए घरेलू उड़ानें संचालित करने की सीमा कोविड-19 से पहले के स्तर का 80 प्रतिशत, 31 मार्च या ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होने तक बनी रहेगी.

मंत्रालय ने 80 प्रतिशत की सीमा तीन दिसंबर, 2020 को तय की थी लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि यह किस तारीख तक रहेगी.

सभी एयरलाइन कंपनियों के लिए मार्च के अंत में ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होती है. उड्डयन नियामक डीजीसीए सभी एयरलाइन के लिए सारिणी मंजूर करता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों सारिणी शामिल होती हैं.

मंत्रालय ने आदेश में कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार आदेश देती है कि तीन दिसंबर, 2020 का जारी आदेश 31 मार्च, 2021 को रात 11 बजकर 59 बजे तक या ग्रीष्मकालीन सारिणी 2021 की शुरुआत होने की तारीख तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो या अगले आदेश तक.

यह भी पढ़ें- बजट सत्र : लोक सभा में बोले राहुल गांधी, 'हम दो हमारे दो' की सरकार

कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण दो महीने के अंतराल के बाद, मंत्रालय ने 25 मई, 2020 से अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया था. हालांकि, एयरलाइंस को पूर्व-कोविड ​​घरेलू उड़ानों का 33 प्रतिशत से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं थी.

इसे 26 जून को बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया था और 2 सितंबर को इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत, ग्यारह नवंबर को इसे बढ़ाकर 70 फीसदी और दिसंबर में इसे बढ़ाकर 80 फीसदी कर दिया गया था.

कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च, 2020 से भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात निलंबित है. हालांकि, विभिन्न देशों के साथ ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं.

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए घरेलू उड़ानें संचालित करने की सीमा कोविड-19 से पहले के स्तर का 80 प्रतिशत, 31 मार्च या ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होने तक बनी रहेगी.

मंत्रालय ने 80 प्रतिशत की सीमा तीन दिसंबर, 2020 को तय की थी लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि यह किस तारीख तक रहेगी.

सभी एयरलाइन कंपनियों के लिए मार्च के अंत में ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होती है. उड्डयन नियामक डीजीसीए सभी एयरलाइन के लिए सारिणी मंजूर करता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों सारिणी शामिल होती हैं.

मंत्रालय ने आदेश में कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार आदेश देती है कि तीन दिसंबर, 2020 का जारी आदेश 31 मार्च, 2021 को रात 11 बजकर 59 बजे तक या ग्रीष्मकालीन सारिणी 2021 की शुरुआत होने की तारीख तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो या अगले आदेश तक.

यह भी पढ़ें- बजट सत्र : लोक सभा में बोले राहुल गांधी, 'हम दो हमारे दो' की सरकार

कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण दो महीने के अंतराल के बाद, मंत्रालय ने 25 मई, 2020 से अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया था. हालांकि, एयरलाइंस को पूर्व-कोविड ​​घरेलू उड़ानों का 33 प्रतिशत से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं थी.

इसे 26 जून को बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया था और 2 सितंबर को इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत, ग्यारह नवंबर को इसे बढ़ाकर 70 फीसदी और दिसंबर में इसे बढ़ाकर 80 फीसदी कर दिया गया था.

कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च, 2020 से भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात निलंबित है. हालांकि, विभिन्न देशों के साथ ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.