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Agnipath Scheme protest: 'अग्निपथ' हिंसा युवाओं को भड़काने का आरोप, पूर्व फौजी गिरफ्तार, बिना अनुमति नहीं चलेंगे फिजिकल ट्रेनिंग क्लब - instigating youth in Agnipath violence case gwalior

ग्वालियर में गुरुवार को अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर हजारों की संख्या में युवा एकजुट हुए और तोड़फोड़-आगजनी की. इस मामले में पुलिस ने एक पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूर्व फौजी मनोज फिजिकल ट्रेनर है और बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी मनोज ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को भड़काया और उसके बाद उन्हें गोले का मंदिर पर एकजुट होने के लिए कहा.

Agnipath Recruitment Scheme
अग्निपथ भर्ती पर युवाओं के उकसाने में कोचिंग संचालक गिरफ्तार
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Published : Jun 18, 2022, 10:36 PM IST

ग्वालियर। दो दिन पहले अग्निपथ भर्ती परीक्षा के विरोध में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने एक पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूर्व फौजी मनोज फिजिकल ट्रेनर है और बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी मनोज ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को भड़काया और उसके बाद उन्हें गोले का मंदिर पर एकजुट होने के लिए कहा. सीसीटीवी में उपद्रव के दौरान पूर्व फौजी मनोज के होने के सबूत मिले हैं. इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और आज उसे गिरफ्तार कर लिया है.

अग्निपथ हिंसा मामले में एक पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया है. यह फिजिकल ट्रेनर भी है, इस पूर्व फौजी पर युवाओं को भड़काने का आरोप है. फिलहाल अभी आरोपी से पूछताछ जारी है.

- अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक

अग्निपथ भर्ती पर युवाओं के उकसाने में कोचिंग संचालक गिरफ्तार: गुरुवार को ग्वालियर में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर हजारों की संख्या में युवा एकजुट हुए और उन्होंने गोला का मंदिर पर विरोध प्रदर्शन किया. उसके बाद युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर जाकर तोड़फोड़ और आगजनी की. इसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन अमला सतर्क है और बताया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे कोचिंग संचालकों की भूमिका भी सामने आ रही है. जिले में संचालित होने वाले फिजिकल व्हाट्सएप ग्रुप पर युवा को बताया गया और एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया.

3 दिन के अंदर सभी फिजिकल की तैयारी कराने वाले क्लब को आवेदन प्रस्तुत करना होगा और इसके साथ ही फिजिकल क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी प्रस्तुत करेंगे. अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा, तो धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.

- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

बिना अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे फिजिकल क्लब: उपद्रव के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं कि, जिले के सभी फिजिकल क्लब बिना अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे. ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि फिजिकल क्लबों के संचालन और ट्रेनिंग देने वाले छात्रों की गतिविधियों में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, ऐसी स्थिति में सभी फिजिकल क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सभी जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है.

Agnipath protest : बिहार-यूपी में वाहन फूंके, चेन्नई वॉर मेमोरियल पर धरना

ग्वालियर। दो दिन पहले अग्निपथ भर्ती परीक्षा के विरोध में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने एक पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूर्व फौजी मनोज फिजिकल ट्रेनर है और बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी मनोज ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को भड़काया और उसके बाद उन्हें गोले का मंदिर पर एकजुट होने के लिए कहा. सीसीटीवी में उपद्रव के दौरान पूर्व फौजी मनोज के होने के सबूत मिले हैं. इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और आज उसे गिरफ्तार कर लिया है.

अग्निपथ हिंसा मामले में एक पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया है. यह फिजिकल ट्रेनर भी है, इस पूर्व फौजी पर युवाओं को भड़काने का आरोप है. फिलहाल अभी आरोपी से पूछताछ जारी है.

- अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक

अग्निपथ भर्ती पर युवाओं के उकसाने में कोचिंग संचालक गिरफ्तार: गुरुवार को ग्वालियर में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर हजारों की संख्या में युवा एकजुट हुए और उन्होंने गोला का मंदिर पर विरोध प्रदर्शन किया. उसके बाद युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर जाकर तोड़फोड़ और आगजनी की. इसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन अमला सतर्क है और बताया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे कोचिंग संचालकों की भूमिका भी सामने आ रही है. जिले में संचालित होने वाले फिजिकल व्हाट्सएप ग्रुप पर युवा को बताया गया और एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया.

3 दिन के अंदर सभी फिजिकल की तैयारी कराने वाले क्लब को आवेदन प्रस्तुत करना होगा और इसके साथ ही फिजिकल क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी प्रस्तुत करेंगे. अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा, तो धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.

- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

बिना अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे फिजिकल क्लब: उपद्रव के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं कि, जिले के सभी फिजिकल क्लब बिना अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे. ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि फिजिकल क्लबों के संचालन और ट्रेनिंग देने वाले छात्रों की गतिविधियों में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, ऐसी स्थिति में सभी फिजिकल क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सभी जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है.

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