रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मासूम बच्चे को ऐसी सजा दी गई, जिसे देख-सुनकर किसी की भी रुह कांप जाएगी. इस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नादानी में एक मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया था. पतासाजी के बाद इस बच्चे ने मोबाइल फोन उसके मालिक को वापस करके माफी मांग ली थी. लेकिन इस माफी का असर शायद मोबाइल मालिक पर नहीं पड़ा. लिहाजा उसने वो कर दिया, जिसके बाद अब ये बच्चा जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहा है.
क्या है पूरा मामला : होटल सिटी पैलेस में एक आदिवासी बालक व्यापारी के साथ गया था. उसने होटल संचालक का मोबाइल अपने पास रख लिया. मोबाइल बरामदगी के बाद होटल मालिक ने बच्चे को जबरन होटल में शराब पिलाया. उसे निर्वस्त्र करके काफी पीटा और इसके बाद मोबाइल पर माफीनामे का वीडियो बनाया. इतना सब तो ठीक था लेकिन अभी दरिंदगी बाकी थी. होटल संचालक ने इस बच्चे को उसी हालत में होटल की दूसरी मंजिल से फेंक (Tribal child thrown from terrace in Raipur ) दिया.
पुलिस ने मामला घुमाया : अब इस कांड के बाद होटल संचालक मौके से फरार हो गया. लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में अलग बयान सामने रखा. पुलिस के मुताबिक बच्चे ने खुद ही होटल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है. हर तरफ सिर्फ यही बात फैलाई गई कि बच्चा डर के मारे भाग रहा था और उसने होटल की खिड़की से छलांग लगा दी.
पुलिस की कहानी साबित हुई झूठी : इस पूरे मामले में पुलिस की कहानी उस वक्त कोरी कल्पना साबित हुई, जब बच्चे के बड़े भाई ने घटना की आपबीती एक आवेदन में लिखकर पुलिस के पास जमा किया. इस आवेदन में पूरे घटनाक्रम का जिक्र है कि कैसे उसके छोटे भाई के साथ ज्यादती की गई. बच्चे को पहले शराब पिलाई गई. इसके बाद मारपीट की गई और जब मन नहीं भरा तो होटल की छत से नीचे मरने के लिए फेंक (Adivasi child beaten up naked in Raipur) दिया.
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क्या है पुलिस की थ्योरी : गोल बाजार थाना प्रभारी सुदर्शन सिंह ध्रुव कहना है कि ''एक 15 वर्षीय नाबालिग अपने किसी परिचित के साथ महासमुंद बासीन से रायपुर आया हुआ था. दोनों होटल सिटी पैलेस (Raipur Hotel City Palace) में रुके हुए थे. इस बीच होटल के अन्य जो ग्राहक हैं, उनका मोबाइल चोरी का आरोप बच्चे पर लगा. इसी बात को लेकर होटल मालिक बच्चे को निर्वस्त्र कर माफी मंगवा रहा था. जिस पर बच्चे ने होटल से छलांग लगा दी. बच्चे के सिर पर चोट आई है. उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है. होटल मालिक सुभाष सोनी के खिलाफ धारा 346, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.''