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पश्चिम बंगाल में कोविड-19 पाबंदियों में दी गईं अतिरिक्त छूट - कोरोना पर ममता का फैसला

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त ढील देते हुए कोविड-19 पाबंदियों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया.

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Published : Oct 29, 2021, 7:59 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त ढील देते हुए कोविड-19 पाबंदियों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया. इनमें रविवार से लोकल ट्रेनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति देना शामिल है, जो महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगभग छह महीने से बंद हैं.

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि प्रशासन ने काली पूजा उत्सव के लिए दो से पांच नवंबर तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही की भी अनुमति दी है. 10 और 11 नवंबर को छठ पूजा के लिए समान छूट दी गई है.

आदेश के मुताबिक, सिनेमा घर, थिएटर हॉल, ऑडिटोरियम, शॉपिंग मॉल, बाजार, स्पा, जिम को 31 अक्टूबर से 70 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की इजाजत होगी, लेकिन रात 11 बजे के बाद इनका संचालन नहीं किया जा सकता.

आदेश में कहा गया है, 'अंतर-राज्यीय लोकल ट्रेनें 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चलाई जा सकती है. गैर-आपातकालीन और गैर-आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी सरकारी कार्यालय अब अपनी 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ काम करेंगे.' सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए, कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 16 नवंबर से खोले जाएंगे.

आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालयों और स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 पर राज्य के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

पढ़ें : कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे से बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय करें : ममता

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त ढील देते हुए कोविड-19 पाबंदियों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया. इनमें रविवार से लोकल ट्रेनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति देना शामिल है, जो महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगभग छह महीने से बंद हैं.

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि प्रशासन ने काली पूजा उत्सव के लिए दो से पांच नवंबर तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही की भी अनुमति दी है. 10 और 11 नवंबर को छठ पूजा के लिए समान छूट दी गई है.

आदेश के मुताबिक, सिनेमा घर, थिएटर हॉल, ऑडिटोरियम, शॉपिंग मॉल, बाजार, स्पा, जिम को 31 अक्टूबर से 70 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की इजाजत होगी, लेकिन रात 11 बजे के बाद इनका संचालन नहीं किया जा सकता.

आदेश में कहा गया है, 'अंतर-राज्यीय लोकल ट्रेनें 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चलाई जा सकती है. गैर-आपातकालीन और गैर-आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी सरकारी कार्यालय अब अपनी 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ काम करेंगे.' सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए, कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 16 नवंबर से खोले जाएंगे.

आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालयों और स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 पर राज्य के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

पढ़ें : कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे से बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय करें : ममता

(पीटीआई-भाषा)

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