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Jayaprada Madras HC : अभिनेत्री जयाप्रदा ने अपनी सजा के खिलाफ मद्रास HC में अपील की - मद्रास उच्च न्यायालय जयाप्रदा याचिका

मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जयाप्रदा की 6 महीने की कैद की सजा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर ईएसआई कंपनी से जवाब मांगा है. जयाप्रदा को तमिलनाडु के एक पुराने मामले में अदालत ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है. जया प्रदा ने अपने थिएटर के कर्मचारियों को ईएसआई का पैसा नहीं दिया था.

Actress Jayaprada appealed to Madras HC regards her imprisonment
अभिनेत्री जयाप्रदा ने अपनी कैद को लेकर मद्रास HC में अपील की
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 7, 2023, 9:46 AM IST

चेन्नई : अभिनेत्री जयाप्रदा ने अपने खिलाफ छह महीने की सजा को रद्द करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जयचंद्रन ने शुक्रवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) कंपनी को जवाब देने का आदेश दिया और अभिनेत्री जयाप्रदा की अपील पर सुनवाई 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी. अभिनेत्री जयाप्रदा रामकुमार और राजबाबू के साथ चेन्नई के अन्ना सलाई (अन्ना रोड) में एक थिएटर चलाती थीं. उस समय नवंबर 1991 से 2002 तक 8 लाख 17 हजार रुपये, 2002 से 2005 तक 1 लाख 58 हजार रुपये और 2003 से 1 लाख 58 हजार रुपये अपने यहां काम करने वाले मजदूरों से वसूले गए ईएसआई के पैसे नहीं देने का आरोप था.

इस संबंध में ईएसआई कंपनी की ओर से चेन्नई एग्मोर कोर्ट में 5 मामले दायर किए गए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान जयाप्रदा ने कहा कि कर्मचारी बीमा का पैसा लौटा रहे हैं. वहीं, ईएसआई कंपनी ने कहा कि ईएसआई का पैसा नहीं मिलने से कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी साल 10 अगस्त को जयाप्रदा और 3 अन्य को बिना जमानत के 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- पूर्व राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा को एग्मोर कोर्ट ने सुनाई 6 माह जेल की सजा

इस मामले में जयाप्रदा ने एग्मोर कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की. इसमें बताया गया है कि ईएसआई का बकाया 37 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा. बाद में न्यायाधीश जयचंद्रन ने ईएसआई कंपनी को जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. बता दें कि पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कई और भी मामले चल रहे हैं.

चेन्नई : अभिनेत्री जयाप्रदा ने अपने खिलाफ छह महीने की सजा को रद्द करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जयचंद्रन ने शुक्रवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) कंपनी को जवाब देने का आदेश दिया और अभिनेत्री जयाप्रदा की अपील पर सुनवाई 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी. अभिनेत्री जयाप्रदा रामकुमार और राजबाबू के साथ चेन्नई के अन्ना सलाई (अन्ना रोड) में एक थिएटर चलाती थीं. उस समय नवंबर 1991 से 2002 तक 8 लाख 17 हजार रुपये, 2002 से 2005 तक 1 लाख 58 हजार रुपये और 2003 से 1 लाख 58 हजार रुपये अपने यहां काम करने वाले मजदूरों से वसूले गए ईएसआई के पैसे नहीं देने का आरोप था.

इस संबंध में ईएसआई कंपनी की ओर से चेन्नई एग्मोर कोर्ट में 5 मामले दायर किए गए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान जयाप्रदा ने कहा कि कर्मचारी बीमा का पैसा लौटा रहे हैं. वहीं, ईएसआई कंपनी ने कहा कि ईएसआई का पैसा नहीं मिलने से कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी साल 10 अगस्त को जयाप्रदा और 3 अन्य को बिना जमानत के 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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इस मामले में जयाप्रदा ने एग्मोर कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की. इसमें बताया गया है कि ईएसआई का बकाया 37 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा. बाद में न्यायाधीश जयचंद्रन ने ईएसआई कंपनी को जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. बता दें कि पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कई और भी मामले चल रहे हैं.

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