रांची : झारखंड देश का सातवां ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा. झारखंड में संचालित निजी कारखानों और निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नियोजन का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इस बाबत घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर प्रतिबद्ध है. इससे पहले आंध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में भी यह नियम लागू किया गया है.
सरकार बनने के बाद से जनहित में कई कार्य लगातार किए जा रहे हैं. इस दौरान सरकार ने कई चुनौतियां भी देखी लेकिन 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. जिससे सदन को अवगत कराना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने दो और बड़े फैसले लिए हैं.
दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलेगी अतिरिक्त 50% राशि
श्रम नियोजन के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना मद से प्रतिवर्ष 5000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विधवा और दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 50% राशि मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को तत्काल 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
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यह राशि राज्य आपदा प्रबंधन फंड से दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा की चुकि तीनों नीतिगत फैसले हैं इसलिए सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए सरकार ने सदन में इसकी घोषणा करने का फैसला लिया था.