मुंबई: मुंबई बम ब्लास्ट मामले के आरोपियों को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई गुजरात एटीएस ने की है. गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें फर्जी पासपोर्ट के साथ अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की पहचान अबू बकर, यूसुफ भाटाका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी के तौर पर की गई है.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित विश्वकर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें 12 मई को एक गुप्त सूचना के आधार पर अहमदाबाद के सरदारनगर इलाके से पकड़ा गया. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि फिलहाल, उनके खिलाफ देश छोड़ने के लिये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कथित रूप से पासपोर्ट लेने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और बाद में बम विस्फोटों के मामले में उन लोगों को केंद्रीय जांच ब्यूरो के हवाले कर दिया जाएगा . विश्वकर्मा ने बताया कि अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए, उन्होंने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट तैयार किए थे। इन विस्फोटों के मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था.
उन्होंने बताया कि यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे गुजरात क्यों आये थे ? उन्होंने बताया कि उन चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 466, 468 और 120-बी के अलावा पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है . पुलिस उप महानिरीक्षक (एटीएस) दीपन भद्रन ने बताया कि 1990 के दशक में ये चारों सोने के एक तस्कर मोहम्मद दोसा के लिये काम करते थे, जो धमाकों के मास्टर माइंड और भगोड़ा आतंकी दाउद इब्राहिम का गुर्गा था.
उन्होंने बताया कि भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिये दोसा ने फरवरी 1993 में चारों को दाउद से मिलने के लिये पश्चिम एशिया के एक मुल्क में भेजा था . दाउद के निर्देश पर चारों हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिये पाकिस्तान गए. पाकिस्तान की (जासूसी एजेंसी) आईएसआई ने उन्हें परिष्कृत विस्फोटक उपकरण बनाने और उसका इस्तेमाल करने का भी प्रशिक्षण दिया.
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