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3 HC judges transferred : कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट के तीन जजों का तबादला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के स्थानांतरण की सिफारिश के तीन दिन बाद केंद्र सरकार ने तीन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी. दिल्ली, इलाहाबाद और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के तीन जजों का तबादला हो गया है (3 HC judges transferred).

3 HC judges transferred
हाईकोर्ट के तीन जजों का तबादला
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Published : Jul 15, 2023, 6:19 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली, इलाहाबाद और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के तीन जजों का शनिवार को तबादला कर दिया गया. कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी पसंद के पदस्थापन संबंधी उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्विटर पर घोषणा की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का तबादला केरल उच्च न्यायालय किया गया है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज बजाज का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरंग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है (3 HC judges transferred).

कॉलेजियम ने 12 जुलाई को इन तीनों न्यायाधीशों की पसंद के पदस्थापन संबंधी उनके अनुरोध को खारिज करते हुए उनके स्थानांतरण की अपनी सिफारिश दोहराई थी.

न्यायमूर्ति कंठ ने सात जुलाई, 2023 को आवेदन देकर उन्हें मध्यप्रदेश या राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के न्यायालय में स्थानांतरण करने का अनुरोध किया था.

कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, 'नियम व प्रक्रिया के तहत, कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क किया जो दिल्ली उच्च न्यायालय के कामकाज की जानकारी रखते हैं और प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी राय देने की स्थिति में हैं.'

कॉलेजियम ने कहा, 'हमने न्यायमूर्ति कंठ के आवेदन में किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसमें कही गई बातों पर गौर किया. लेकिन कॉलेजियम को उनके अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया.'

एक बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति कंठ के तबादले का कथित रूप से विरोध किया था. कॉलेजियम ने एक अन्य फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह का केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की अपनी सिफारिश भी दोहराई और इसे न्याय के बेहतर निष्पादन के लिए जरूरी बताया.

न्यायमूर्ति सिंह ने 11 जुलाई, 2023 को आवेदन देकर कॉलेजियम से उनका स्थानांतरण दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा, मध्यप्रदेश या राजस्थान जैसे निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों में करने का अनुरोध किया था.

नियम व प्रक्रिया के तहत कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कामकाज की जानकारी रखने वाले उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श किया.

कॉलेजियम ने कहा, 'हमने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के आवेदन में किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसमें कही गई बातों पर गौर किया. लेकिन कॉलेजियम को उनके अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया.'

कॉलेजियम ने अपने तीसरे फैसले में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज बजाज का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादला करने की अपनी सिफारिश दोहराई.

न्यायमूर्ति बजाज ने आवेदन देकर उन्हें हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में ही बने रहने देने का अनुरोध किया था.

कॉलेजियम ने कहा, 'हमने न्यायमूर्ति मनोज बजाज के आवेदन में किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसमें कही गई बातों पर गौर किया. लेकिन कॉलेजियम को उनके अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया. इसलिए, कॉलेजियम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बजाज का स्थानांतरण करने की पांच जुलाई, 2023 की अपनी सिफारिश दोहराता है.'

ये भी पढ़ें-

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(एक्स्ट्रा इनपुट एजेंसी)

नई दिल्ली : दिल्ली, इलाहाबाद और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के तीन जजों का शनिवार को तबादला कर दिया गया. कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी पसंद के पदस्थापन संबंधी उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्विटर पर घोषणा की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का तबादला केरल उच्च न्यायालय किया गया है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज बजाज का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरंग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है (3 HC judges transferred).

कॉलेजियम ने 12 जुलाई को इन तीनों न्यायाधीशों की पसंद के पदस्थापन संबंधी उनके अनुरोध को खारिज करते हुए उनके स्थानांतरण की अपनी सिफारिश दोहराई थी.

न्यायमूर्ति कंठ ने सात जुलाई, 2023 को आवेदन देकर उन्हें मध्यप्रदेश या राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के न्यायालय में स्थानांतरण करने का अनुरोध किया था.

कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, 'नियम व प्रक्रिया के तहत, कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क किया जो दिल्ली उच्च न्यायालय के कामकाज की जानकारी रखते हैं और प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी राय देने की स्थिति में हैं.'

कॉलेजियम ने कहा, 'हमने न्यायमूर्ति कंठ के आवेदन में किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसमें कही गई बातों पर गौर किया. लेकिन कॉलेजियम को उनके अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया.'

एक बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति कंठ के तबादले का कथित रूप से विरोध किया था. कॉलेजियम ने एक अन्य फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह का केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की अपनी सिफारिश भी दोहराई और इसे न्याय के बेहतर निष्पादन के लिए जरूरी बताया.

न्यायमूर्ति सिंह ने 11 जुलाई, 2023 को आवेदन देकर कॉलेजियम से उनका स्थानांतरण दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा, मध्यप्रदेश या राजस्थान जैसे निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों में करने का अनुरोध किया था.

नियम व प्रक्रिया के तहत कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कामकाज की जानकारी रखने वाले उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श किया.

कॉलेजियम ने कहा, 'हमने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के आवेदन में किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसमें कही गई बातों पर गौर किया. लेकिन कॉलेजियम को उनके अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया.'

कॉलेजियम ने अपने तीसरे फैसले में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज बजाज का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादला करने की अपनी सिफारिश दोहराई.

न्यायमूर्ति बजाज ने आवेदन देकर उन्हें हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में ही बने रहने देने का अनुरोध किया था.

कॉलेजियम ने कहा, 'हमने न्यायमूर्ति मनोज बजाज के आवेदन में किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उसमें कही गई बातों पर गौर किया. लेकिन कॉलेजियम को उनके अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया. इसलिए, कॉलेजियम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बजाज का स्थानांतरण करने की पांच जुलाई, 2023 की अपनी सिफारिश दोहराता है.'

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(एक्स्ट्रा इनपुट एजेंसी)

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