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बेंगलुरु सीरियल बम विस्फोट केस के आरोपी महदानी जमानत पाने के बाद कोच्चि अस्पताल में भर्ती - पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी

केरल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रमुख अब्दुल नासिर मदनी सोमवार को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल गए. लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. आपको बता दें कि साल 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम विस्फोट मामले में अब्दुल नासिर मदनी जमानत पर हैं.

Abdul Nasser Madani
Abdul Nasser Madani
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Published : Jun 27, 2023, 7:52 AM IST

Updated : Jun 27, 2023, 3:21 PM IST

एर्नाकुलम : साल 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम विस्फोट मामले में केरल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रमुख अब्दुल नासिर महदनी जमानत पर हैं. पीडीपी नेता अब्दुल नजर महदानी को कोच्चि पहुंचे और यहां बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका एर्नाकुलम मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है. महदानी को 26 जून को कोच्चि से कोल्लम तक पांच किमी की यात्रा के बाद उन्हें उच्च रक्तचाप से परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होने के बाद वह कोल्लम लौटेंगे.

गौरतलब है कि अब्दुल नासिर महदानी सोमवार को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल के लिए रवाना हुए थे. नेदुम्बसेरी हवाईअड्डे पर महदानी के पहुंचते ही पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया. महदानी बेंगलुरु से हवाई मार्ग से कोच्चि पहुंचे. 17 अप्रैल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मदनी को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल में अपने घर जाने की अनुमति दी लेकिन मदनी तुरंत नहीं जा सके क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने उनसे कर्नाटक पुलिस द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का खर्च वहन करने के लिए कहा था.

इन प्रतिबंधों में ढील के साथ सोमवार को महदानी शाम को बेंगलुरु से उड़ान भरने के लिए रवाना हुए. आपको बता दें कि मदनी 12 दिनों तक केरल में रहेंगे और 7 जुलाई को बेंगलुरु लौटेंगे. इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक आरएसआई, तीन कांस्टेबल और एक ड्राइवर को नियुक्त किया गया है. जानकारी के मुताबिक, महदानी ने अपनी सुरक्षा के लिए 12 दिनों के स्टाफ खर्च और सेवा शुल्क के लिए कर्नाटक सरकार को 6,76,101 रुपये का भुगतान किया है.

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आपको बता दें कि मदनी 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में जमानत पर हैं. जमानत की शर्तों पर बेंगलुरु में रह रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए सुरक्षा खर्च को कम करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी. मदनी पर 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कथित संलिप्तता के लिए 31 अन्य लोगों के साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया था. धमाकों में एक शख्स की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए.

एर्नाकुलम : साल 2008 के बेंगलुरु सीरियल बम विस्फोट मामले में केरल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रमुख अब्दुल नासिर महदनी जमानत पर हैं. पीडीपी नेता अब्दुल नजर महदानी को कोच्चि पहुंचे और यहां बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका एर्नाकुलम मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है. महदानी को 26 जून को कोच्चि से कोल्लम तक पांच किमी की यात्रा के बाद उन्हें उच्च रक्तचाप से परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होने के बाद वह कोल्लम लौटेंगे.

गौरतलब है कि अब्दुल नासिर महदानी सोमवार को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल के लिए रवाना हुए थे. नेदुम्बसेरी हवाईअड्डे पर महदानी के पहुंचते ही पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया. महदानी बेंगलुरु से हवाई मार्ग से कोच्चि पहुंचे. 17 अप्रैल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मदनी को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए केरल में अपने घर जाने की अनुमति दी लेकिन मदनी तुरंत नहीं जा सके क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने उनसे कर्नाटक पुलिस द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का खर्च वहन करने के लिए कहा था.

इन प्रतिबंधों में ढील के साथ सोमवार को महदानी शाम को बेंगलुरु से उड़ान भरने के लिए रवाना हुए. आपको बता दें कि मदनी 12 दिनों तक केरल में रहेंगे और 7 जुलाई को बेंगलुरु लौटेंगे. इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक आरएसआई, तीन कांस्टेबल और एक ड्राइवर को नियुक्त किया गया है. जानकारी के मुताबिक, महदानी ने अपनी सुरक्षा के लिए 12 दिनों के स्टाफ खर्च और सेवा शुल्क के लिए कर्नाटक सरकार को 6,76,101 रुपये का भुगतान किया है.

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आपको बता दें कि मदनी 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में जमानत पर हैं. जमानत की शर्तों पर बेंगलुरु में रह रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए सुरक्षा खर्च को कम करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी. मदनी पर 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कथित संलिप्तता के लिए 31 अन्य लोगों के साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया था. धमाकों में एक शख्स की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए.

Last Updated : Jun 27, 2023, 3:21 PM IST
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