हैदराबाद : तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने 30 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोप में ओडिशा के चार लोगों को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
दुष्कर्म की घटना अगस्त, 2019 की है. अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) के तहत चार आरोपियों को दोषी ठहराया. चारों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
चारों दोषी 20 -25 के आयु वर्ग के हैं. अभियोजन पक्ष के अनुसार, चारों दोषी और महिला ओडिशा के रहने वाले थे. सभी तेलंगाना के महेश्वरम् में एक ईंट के भट्टे पर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे.
जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त, 2019 की रात जब महिला खुले में शौच के लिए गई, तो चारों ने उसका पीछा किया. चारों महिला को एक अज्ञात स्थान पर ले गए, फिर उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गए.
महिला ने बाद में महेश्वरम पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
इस संबंध में रचाकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश एम भागवत ने नवंबर, 2019 में चार आरोपियों के खिलाफ प्रीवेंटिव डिटेंशन (पीडी) अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी. इसमें कहा गया था कि चारों दोषियों ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है.