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'आर्यन की जमानत याचिका को अन्य जरूरी मामलों से दी जा रही ज्यादा तरजीह'

दो वकीलों ने शिकायत की कि मुंबई ड्रग मामले में आरोपी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को कई अन्य मामलों से ज्यादा वरीयता दी जा रही है.

आर्यन
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Published : Oct 26, 2021, 8:18 PM IST

मुंबई : दो वकीलों ने मंगलवार को शिकायत की कि एनसीबी के ड्रग ऑन क्रूज मामले के आरोपी और सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को कई अन्य मामलों में वरीयता दी जा रही है. बंबई उच्च न्यायालय में महीनों से लंबित है.

अधिवक्ता सुभाष झा और अमरीश मिश्रा ने अपनी शिकायत रखी और आर्यन खान की जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर करने का दावा किया. अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा कि हम एनसीबी के मामले का समर्थन कर रहे हैं और जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं. हमारी शिकायत है यह अदालत आर्यन खान की जमानत याचिका को कहीं अधिक तरजीह दे रही है, जबकि इस अदालत के समक्ष ऐसे कई सौ आवेदन लंबित हैं.

कई लोग महीनों और यहां तक ​​कि वर्षों से जेल में हैं. वहीं न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांब्रे, जो आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, ने कहा कि ऐसी शिकायतें उचित नहीं.

न्यायमूर्ति सांब्रे (Justice N W Sambre) ने कहा, आप (झा) कई मौकों पर मेरे सामने पेश हुए हैं और इस तथ्य के बारे काे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दिन के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को पूरा करने के लिए शाम 7.30 बजे तक काेर्ट में बैठता हूं. अन्य लंबित मामलों को स्थगित कर दिए जाने के बाद न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने आर्यन खान और उनके सह-अभियुक्तों - अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की.

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों में दावा किया गया कि उनके पास आर्यन के संबंध में जानकारी है. जस्टिस सांब्रे ने कहा कि वह सुनवाई के अंत में दायर किए गए हस्तक्षेप के आवेदनों पर विचार करेंगे.

बता दें कि हाई काेर्ट के न्यायाधीश आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार काे सुनवाई करेंगे.

पढ़ें : आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टली

मुंबई : दो वकीलों ने मंगलवार को शिकायत की कि एनसीबी के ड्रग ऑन क्रूज मामले के आरोपी और सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को कई अन्य मामलों में वरीयता दी जा रही है. बंबई उच्च न्यायालय में महीनों से लंबित है.

अधिवक्ता सुभाष झा और अमरीश मिश्रा ने अपनी शिकायत रखी और आर्यन खान की जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर करने का दावा किया. अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा कि हम एनसीबी के मामले का समर्थन कर रहे हैं और जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं. हमारी शिकायत है यह अदालत आर्यन खान की जमानत याचिका को कहीं अधिक तरजीह दे रही है, जबकि इस अदालत के समक्ष ऐसे कई सौ आवेदन लंबित हैं.

कई लोग महीनों और यहां तक ​​कि वर्षों से जेल में हैं. वहीं न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांब्रे, जो आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, ने कहा कि ऐसी शिकायतें उचित नहीं.

न्यायमूर्ति सांब्रे (Justice N W Sambre) ने कहा, आप (झा) कई मौकों पर मेरे सामने पेश हुए हैं और इस तथ्य के बारे काे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दिन के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को पूरा करने के लिए शाम 7.30 बजे तक काेर्ट में बैठता हूं. अन्य लंबित मामलों को स्थगित कर दिए जाने के बाद न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने आर्यन खान और उनके सह-अभियुक्तों - अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की.

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों में दावा किया गया कि उनके पास आर्यन के संबंध में जानकारी है. जस्टिस सांब्रे ने कहा कि वह सुनवाई के अंत में दायर किए गए हस्तक्षेप के आवेदनों पर विचार करेंगे.

बता दें कि हाई काेर्ट के न्यायाधीश आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार काे सुनवाई करेंगे.

पढ़ें : आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टली

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