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1984 Anti Sikh Riots: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को कोर्ट में किया गया पेश, दंगा पीड़ितों का प्रदर्शन जारी

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शनिवार दोपहर 12 बजे राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. उधर, टाइटलर की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) प्रदर्शन करने वाली है.

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Published : Aug 5, 2023, 12:17 PM IST

Updated : Aug 5, 2023, 1:12 PM IST

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मिलने के बाद शनिवार को राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. जमानत मिलने के बाद अब टाइटलर को गिरफ्तारी का खतरा नहीं है. दोपहर 12 बजे एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में टाइटलर को पेश किया गया. टाइटलर की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर के गेट से लेकर दूसरी मंजिल पर स्थित कोर्ट रूम तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है. यहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: 1984 Anti Sikh Riots: कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को भेजा समन, 5 अगस्त को कोर्ट में पेश होंगे

दरअसल, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा 20 मई को दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. आज टाइटलर की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने प्रदर्शन का ऐलान किया है. बता दें कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों का केस डीएसजीएमसी ही लड़ रही है.

दंगा पीड़ितों ने टाइटलर को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने का विरोध करते हुए शुक्रवार को भी कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया था. जगदीश टाइटलर को सजा और खुद के लिए न्याय की मांग को लेकर आज भी पीड़ित की तरफ से प्रदर्शन करने की तैयारी है.

ये भी पढ़ें: 1984 Sikh riots case: सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मिलने के बाद शनिवार को राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. जमानत मिलने के बाद अब टाइटलर को गिरफ्तारी का खतरा नहीं है. दोपहर 12 बजे एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में टाइटलर को पेश किया गया. टाइटलर की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर के गेट से लेकर दूसरी मंजिल पर स्थित कोर्ट रूम तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है. यहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं.

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दरअसल, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा 20 मई को दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. आज टाइटलर की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने प्रदर्शन का ऐलान किया है. बता दें कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों का केस डीएसजीएमसी ही लड़ रही है.

दंगा पीड़ितों ने टाइटलर को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने का विरोध करते हुए शुक्रवार को भी कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया था. जगदीश टाइटलर को सजा और खुद के लिए न्याय की मांग को लेकर आज भी पीड़ित की तरफ से प्रदर्शन करने की तैयारी है.

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Last Updated : Aug 5, 2023, 1:12 PM IST
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