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सूरजपुर: तृतीय-चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के आरोप में CMHO निलंबित

सूरजपुर: जिले में वार्ड आया, एएनएम समेत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के 12 प्रकार के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को निलंबित कर दिया गया है.

CMHO डॉ एस पी वैश्य
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Published : Feb 23, 2019, 11:49 AM IST

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव सुनील नारायनिया ने एक आदेश जारी कर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस पी वैश्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

सूरजपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार आगामी आदेश तक सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक डॉ शशि तिर्की को सौंपा गया है.

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव सुनील नारायनिया ने एक आदेश जारी कर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस पी वैश्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

सूरजपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार आगामी आदेश तक सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक डॉ शशि तिर्की को सौंपा गया है.

Intro:सीएमएचओ डॉ एस पी वैश्य हुए निलंबित


Body:सूरजपुर में वार्ड आया एएनएम समेत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के 12 प्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितता वर्तनी पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव सुनील नारायण निया एक आदेश जारी कर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वैश्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और सूरजपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभाव आगामी आदेश तक सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक डॉ शशि तिर्की को सौंप दिया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के द्वारा जारी निर्मल आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सूरजपुर कलेक्टर के प्रतिवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हुई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है और 5 सदस्य जांच समिति में जांच के दौरान पाया गया कि के 132 पदों की जांच में पाया गया कि मेरिट सूची का प्रकाशन बनाकर के आदेश जारी किया गया साथ ही में जानबूझकर खाली जगह छोड़ा गया जिसमें स्थापना प्रभारी जेंट्स बैग गंभीर की है एएनएम के सभी आदेश मांगे जाने पर आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया वहीं पर सीधी भर्ती की नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त किए जाने का उल्लेख किया गया किंतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कौशल परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जो कि निर्देश के विपरीत था भर्ती प्रक्रिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था किंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के तहत विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व गठित समिति का अनुमोदन किया गया एवं स्वास्थ्य पर अनियंत्रित ना होना आता है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं किया गया जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सेवा नियम के अनुसार किया गया है


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