ETV Bharat / state

आरक्षण से संबंधित साक्ष्य जल्द ही HC में करेंगे पेश: सिंहदेव

सरकार की नए आरक्षण नीति पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने कोर्ट को जरुरी साक्ष्य देने की बात कही है.

आरक्षण नीति पर बोले सिंहदेव
author img

By

Published : Oct 4, 2019, 8:14 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

सरगुजा: भूपेश सरकार की नई आरक्षण नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस रोक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है. जिसमें उन्होंने आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट को जरुरी साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है.

आरक्षण नीति पर बोले सिंहदेव

प्रदेश सरकार के कुल 82 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसे लेकर मंत्री सिंहदेव ने आरक्षण के लिए सभी जरुरी आकड़ें कोर्ट में पेश करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'आबादी के प्रतिशत के आधार पर किसी भी जाति को आरक्षण दिया जा सकता है. हेड काउंटिंग के आधार पर ही ये आरक्षण नीति बनाई गई थी, जिसे जल्द ही लागू करवाने की कोशिश सरकार करेगी'.

प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था, फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को पहले की तरह रखने के आदेश दिए हैं, साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है.

सरगुजा: भूपेश सरकार की नई आरक्षण नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस रोक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है. जिसमें उन्होंने आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट को जरुरी साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है.

आरक्षण नीति पर बोले सिंहदेव

प्रदेश सरकार के कुल 82 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसे लेकर मंत्री सिंहदेव ने आरक्षण के लिए सभी जरुरी आकड़ें कोर्ट में पेश करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'आबादी के प्रतिशत के आधार पर किसी भी जाति को आरक्षण दिया जा सकता है. हेड काउंटिंग के आधार पर ही ये आरक्षण नीति बनाई गई थी, जिसे जल्द ही लागू करवाने की कोशिश सरकार करेगी'.

प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था, फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को पहले की तरह रखने के आदेश दिए हैं, साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है.

Intro:सरगुज़ा : प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई आरक्षण नीति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस रोक के बाद सरकार में मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा की हेड काउंटिंग के आधार पर आरक्षण नीति बनाई गई है। इसके आंकड़े सेंसेक्स में मौजूद हैं। कोर्ट को जो साक्ष्य चाहिये उनके आधार पर रोक लगाई गई है।

आरक्षण के संबंध में जो साक्ष्य कोर्ट को चाहिए वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लिहाजा सिंहदेव आस्वस्त हैं की प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई आरक्षण नीति लागू कर ली जाएगी। उन्होंने कहा की संविधान में उल्लेख है की आबादी के प्रतिशत के आधार पर किसी भी जाति को आरक्षण दिया जा सकता है।


Body:दरअसल प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमे ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था, फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को पहले की तरह रखने के आदेश दिए हैं, साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

बाईट01_टी एस सिंह देव (स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री)

देश दीपक सरगुज़ा


Conclusion:
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.