सरगुजा: भूपेश सरकार की नई आरक्षण नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस रोक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है. जिसमें उन्होंने आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट को जरुरी साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है.
प्रदेश सरकार के कुल 82 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसे लेकर मंत्री सिंहदेव ने आरक्षण के लिए सभी जरुरी आकड़ें कोर्ट में पेश करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'आबादी के प्रतिशत के आधार पर किसी भी जाति को आरक्षण दिया जा सकता है. हेड काउंटिंग के आधार पर ही ये आरक्षण नीति बनाई गई थी, जिसे जल्द ही लागू करवाने की कोशिश सरकार करेगी'.
प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर प्रदेश में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था, फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को पहले की तरह रखने के आदेश दिए हैं, साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है.