राजनांदगांवः शहर में संचालित तीन बड़े शॉपिंग मॉल को नगर निगम ने गुमास्ता एक्ट के तहत गुरुवार को बंद रखने के लिए नोटिस जारी किया है. शहर के 3 बड़े मॉल साल के 365 दिन खोले जाते रहे हैं. जिसको लेकर कई लोगों ने नगर निगम में आपत्तियां दर्ज कराई थी.
गुरुवार को बंद रहेंगे तीन बड़े मॉल
नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने 3 बड़े शॉपिंग मॉल को गुमास्ता एक्ट के तहत गुरुवार को बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. चंद्रकांत कौशिक ने सन सिटी स्थित डी-मार्ट, लखोली चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट और बसंतपुर स्थित सुमित मंडी मॉल को बंद रखने के लिए कहा है.
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सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगी दुकानें
आयुक्त कौशिक ने बताया कि नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र की समस्त दुकानें/प्रतिष्ठानों को गोमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन बंद रखा जाना है. डी-मार्ट, विशाल मेगा मार्ट और सुमित मंडी मॉल के संचालक अपने प्रतिष्ठान का संचालन प्रत्येक दिन कर रहे हैं. जो छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 में उल्लेखित धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है. उन्होंने नोटिस के माध्यम से उपरोक्त प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया है, कि आप अपने प्रतिष्ठान प्रत्येक गुरूवार के दिन बंद रखें.
कोरोना प्रोटोकॉल का भी करें पालन
कोविड-19 के संक्रमण से नियंत्रण और बचाव के लिए शासन के जारी निर्देशों का पालन करें. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और भारतीय दण्ड संहिता 1860 के 45 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक के प्रति होगी.