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राजनांदगांव: बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू लागू

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. (night curfew declared in rajnandgaon) कलेक्टर टीके वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वह बिना वजह घर से बाहर ना निकले.

night curfew declared in rajnandgaon
कोरोना संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू लागू
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Published : Mar 30, 2021, 10:47 PM IST

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. (night curfew declared in rajnandgaon) अबतक करीब 22 हजार कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. ऐसी स्थिति में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. इसके तहत धारा 144 प्रभावशील की गई है. जिले में प्रभावशील धारा 144 का पालन लोगों को करना होगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी.
  • होम आईसोलोशन का कठोरता से पालन करना होगा. उल्लंघन किए जाने पर कोविड केयर सेंटर में तत्काल भर्ती किया जाएगा.
  • प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा. नहीं पहनने वालों से जुर्माना की राशि 500 रुपए लिया जाएगा.
  • रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्यू लगाया गया है. रात 9 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
  • रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके बाद खुला पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
  • अस्पताल, दवाई दुकान और पेट्रोल पंप उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.

कलेक्टर ने की अपील

कलेक्टर टीके वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वह बिना वजह घर से बाहर ना निकले. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में स्थिति में सुधार नहीं होने पर लॉकडाउन की भी स्थिति आ सकती है.

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. (night curfew declared in rajnandgaon) अबतक करीब 22 हजार कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. ऐसी स्थिति में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. इसके तहत धारा 144 प्रभावशील की गई है. जिले में प्रभावशील धारा 144 का पालन लोगों को करना होगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी.
  • होम आईसोलोशन का कठोरता से पालन करना होगा. उल्लंघन किए जाने पर कोविड केयर सेंटर में तत्काल भर्ती किया जाएगा.
  • प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा. नहीं पहनने वालों से जुर्माना की राशि 500 रुपए लिया जाएगा.
  • रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्यू लगाया गया है. रात 9 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
  • रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके बाद खुला पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
  • अस्पताल, दवाई दुकान और पेट्रोल पंप उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.

कलेक्टर ने की अपील

कलेक्टर टीके वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वह बिना वजह घर से बाहर ना निकले. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में स्थिति में सुधार नहीं होने पर लॉकडाउन की भी स्थिति आ सकती है.

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