राजनांदगांव : लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली गिनती के दौरान मतगणना स्थल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक और मेयर प्रवेश नहीं कर पाएगा. इस दौरान केवल संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को ही मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी गई है.इसके पहले हुए चुनावों में मंत्री, सांसद और विधायकों को एजेंट पास के जरिए मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति मिली जाती थी, लेकिन इस बार मतगणना स्थल पर इन नेताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
इन बातों का दिया गया प्रशिक्षण
इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को मतगणना के तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई. रायपुर से आई टीम ने मतगणना में व्यवस्था, जरूरी सामान, गणना की प्रक्रिय, मशीनों की सीलिंग, परिणामों की घोषणा आदि के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में रंगा लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर जयप्रकाश मौर्य और कलेक्टर मौजूद रहे.
मोबाइल, कैमरा पेन प्रतिबंधित
दूसरे लेयर में राज्य के स्पेशल आर्म्स फोर्स के जवान और तीसरे लेवल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे. वोटिंग हॉल में किसी भी गणना में अभिकर्ता को मोबाइल कैमरा, पेन आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
जिला प्रशासन गणना विक्रेताओं को मतगणना कक्ष में पेन और पेंसिल देगा. मीडिया के लोगों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी. मीडिया के लोगों का ग्रुप बनाकर मतगणना सेंटर का मुआनया कराया जाएगा.
सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गिनती
मतगणना के दौरान डाक मतपत्रों की गणना सबसे पहले की जाएगी. डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही ईवीएम से गिनती होगी. वहीं जब तक पहले राउंड की घोषणा नहीं हो जाती तब तक दूसरे राउंड की गिनती शुरू नहीं की जाएगी.
एजेंट भी नहीं बना सकते
इस मामले में एडीएम ओंकार यदु का कहना है कि जिस मंत्री को सिक्योरिटी दी गई है, उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता और ना ही उन्हें एजेंट बनाया जा सकता है.