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राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान फलों की होम डिलीवरी को छूट

राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान फलों की होम डिलीवरी को छूट दी गई है.कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों की ओर से लगातार फलों की दुकानों को छूट दिए जाने का अनुरोध किया जा रहा था.

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फलों की होम डिलीवरी को छूट
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Published : Apr 14, 2021, 7:40 PM IST

राजनांदगांव: कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए ना तो बेड की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहा है. इस बीच मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन ने चिंता की है. टोटल लॉकडाउन के दौरान मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए फलों की बिक्री और होम डिलीवरी को लेकर के छूट दी गई है.

कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी होने के बाद से बाजार में सभी प्रकार के दुकानों को बंद कर दिया गया है. सिर्फ मेडिकल स्टोर को ही खोलने की छूट दी गई है. ऐसी स्थिति में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों की ओर से लगातार फलों की दुकानों को छूट दिए जाने का अनुरोध किया जा रहा था. इस पर जिला प्रशासन ने फैसला ले लेते हुए फलों की होम डिलिवरी के लिए छूट दी है.

10 दिन में 13 की मौत के बाद दुर्ग का खर्रा गांव बना कंटेनमेंट जोन

छूट के बाद भी इन शर्तों को करना होगा पालन-

1.नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में केवल स्थानीय निकायों में पंजीकृत व्यवसायी ही होम डिलीवरी के लिए अधिकृत होंगे.
2.कोई भी व्यवसायी अधिकतम तीन व्यक्ति को ही घर पहुंच सेवा के लिए रख सकता है.
3.फल व्यवसायी मोबाइल फोन पर फलों की होम डिलिवरी के लिए आर्डर ले सकेंगे.
4.फल व्यवसायी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक ही फलों की होम डिलिवरी कर सकेंगे.
5.फल व्यवसायी दुकान नहीं खोलेंगे न ही ठेले खोमचे से व्यवसाय किया जाएगा.
6.फलों की डिलिवरी के समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा.
7.इन शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से दुकान सील कर कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर टीके वर्मा ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकले. बिना वजह निकलने पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है. ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का पालन करें.

राजनांदगांव: कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए ना तो बेड की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहा है. इस बीच मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन ने चिंता की है. टोटल लॉकडाउन के दौरान मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए फलों की बिक्री और होम डिलीवरी को लेकर के छूट दी गई है.

कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी होने के बाद से बाजार में सभी प्रकार के दुकानों को बंद कर दिया गया है. सिर्फ मेडिकल स्टोर को ही खोलने की छूट दी गई है. ऐसी स्थिति में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों की ओर से लगातार फलों की दुकानों को छूट दिए जाने का अनुरोध किया जा रहा था. इस पर जिला प्रशासन ने फैसला ले लेते हुए फलों की होम डिलिवरी के लिए छूट दी है.

10 दिन में 13 की मौत के बाद दुर्ग का खर्रा गांव बना कंटेनमेंट जोन

छूट के बाद भी इन शर्तों को करना होगा पालन-

1.नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में केवल स्थानीय निकायों में पंजीकृत व्यवसायी ही होम डिलीवरी के लिए अधिकृत होंगे.
2.कोई भी व्यवसायी अधिकतम तीन व्यक्ति को ही घर पहुंच सेवा के लिए रख सकता है.
3.फल व्यवसायी मोबाइल फोन पर फलों की होम डिलिवरी के लिए आर्डर ले सकेंगे.
4.फल व्यवसायी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक ही फलों की होम डिलिवरी कर सकेंगे.
5.फल व्यवसायी दुकान नहीं खोलेंगे न ही ठेले खोमचे से व्यवसाय किया जाएगा.
6.फलों की डिलिवरी के समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजेशन आवश्यक होगा.
7.इन शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से दुकान सील कर कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर टीके वर्मा ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकले. बिना वजह निकलने पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है. ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का पालन करें.

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