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दुष्कर्म मामले में DEO हेतराम सोम को सह अभियुक्त बनाने की मांग

राजनांदगांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत NCPCR से की है. मामले में DEO पर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है.

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राजनांदगांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत एनसीपीसीआर से की गई
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Published : Apr 7, 2021, 11:38 AM IST

राजनांदगांव: जिले के घुमका थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी स्कूल में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अब DEO हेतराम सोम को सह अभियुक्त बनाने के लिए NCPCR दिल्ली से शिकायत की गई है. शिकायत में बताया गया है कि सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म होने के बाद भी DEO ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हुए मामले में अन्य दोषी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की. उल्टे मामले को दबाने का प्रयास किया. इसके चलते छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस पूरे मामले में शिकायत की है.

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राजनांदगांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत एनसीपीसीआर से की गई

ये हैं पूरा मामला

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने बताया कि राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जनवरी 2021 में एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही शिक्षक ने दुष्कर्म किया. दुष्कर्म का मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR की. पुलिस में दोषी शिक्षक के खिलाफ FIR होने के बाद भी अब तक शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शून्य है. इसके साथ ही मामले की पूरी जानकारी रखने वाले सरकारी स्कूल के अन्य शिक्षक और स्टाफ मेंबर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अब तक नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है कि मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है. जबकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 21 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए. क्योंकि शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस मामले में तत्काल विशेष किशोर पुलिस युनिट और स्थानीय पुलिस और बालक कल्याण समिति को इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अन्य आरोपियों पर कार्रवाई की मांग किया जाना था. लेकिन शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट दबा दिया है.

कवर्धा में जान से मारने की धमकी देकर युवती से दो बार किया बलात्कार

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
पॉल का कहना है कि इस संबंध में उनके संस्था के जिला अध्यक्ष त्रिगुण सादानी ने 22 मार्च को SP दफ्तर राजनांदगांव और बालक कल्याण समिति, राजनांदगांव को पत्र लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

इसलिए उच्च स्तरीय शिकायत

पॉल ने बताया कि अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग दिल्ली को पत्र लिखकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 21 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव हेतराम सोम को इस मामले में सह-अभियुक्त बनाने की मांग किया गया है.

राजनांदगांव: जिले के घुमका थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी स्कूल में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अब DEO हेतराम सोम को सह अभियुक्त बनाने के लिए NCPCR दिल्ली से शिकायत की गई है. शिकायत में बताया गया है कि सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म होने के बाद भी DEO ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हुए मामले में अन्य दोषी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की. उल्टे मामले को दबाने का प्रयास किया. इसके चलते छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस पूरे मामले में शिकायत की है.

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राजनांदगांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत एनसीपीसीआर से की गई

ये हैं पूरा मामला

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने बताया कि राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जनवरी 2021 में एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही शिक्षक ने दुष्कर्म किया. दुष्कर्म का मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR की. पुलिस में दोषी शिक्षक के खिलाफ FIR होने के बाद भी अब तक शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शून्य है. इसके साथ ही मामले की पूरी जानकारी रखने वाले सरकारी स्कूल के अन्य शिक्षक और स्टाफ मेंबर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अब तक नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है कि मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है. जबकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 21 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए. क्योंकि शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस मामले में तत्काल विशेष किशोर पुलिस युनिट और स्थानीय पुलिस और बालक कल्याण समिति को इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अन्य आरोपियों पर कार्रवाई की मांग किया जाना था. लेकिन शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट दबा दिया है.

कवर्धा में जान से मारने की धमकी देकर युवती से दो बार किया बलात्कार

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
पॉल का कहना है कि इस संबंध में उनके संस्था के जिला अध्यक्ष त्रिगुण सादानी ने 22 मार्च को SP दफ्तर राजनांदगांव और बालक कल्याण समिति, राजनांदगांव को पत्र लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

इसलिए उच्च स्तरीय शिकायत

पॉल ने बताया कि अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग दिल्ली को पत्र लिखकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 21 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव हेतराम सोम को इस मामले में सह-अभियुक्त बनाने की मांग किया गया है.

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